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Hisar News: तेजाब डाल टैक्सी चालक की हत्या के मामले में संजय दोषी करार, सजा पर फैसला आज

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 24 Jul 2026 01:06 AM IST
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Sanjay convicted in taxi driver's acid attack murder case; verdict on sentencing today.
हिसार। हिसार सेशन कोर्ट की अदालत ने वीरवार को टैक्सी चालक पर तेजाब डालकर हत्या करने के मामले में ऋषि नगर निवासी संजय को दोषी करार दिया है। सेशन जज अलका मलिक की अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी माना है। अदालत अब दोषी को शुक्रवार को सजा सुनाएगी।
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मामले के अनुसार सिटी थाना पुलिस ने 12 जून 2022 को हत्या का केस दर्ज किया था। पुलिस को दिए बयान में न्यू ऋषि नगर निवासी अश्वनी ने बताया था कि वह टैक्सी चलाने का काम करता है। उसकी पत्नी की करीब 12 साल पहले मृत्यु हो चुकी थी और उसकी दो बेटियां हैं।
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अश्वनी ने पुलिस को बताया था कि घटना से करीब एक सप्ताह पहले वह शाम करीब साढ़े पांच बजे अग्रसेन भवन के पास बैठा हुआ था। उस समय उसके साथ महावीर कॉलोनी निवासी सीटू और नगर पालिका कर्मचारी राज भी मौजूद थे। इसी दौरान ऋषि नगर निवासी संजय वहां पहुंचा और अपने साथ लाई तेजाब की बोतल खोलकर उसके पजामे के अंदर जांघ के ऊपर तेजाब डाल दिया। इसके बाद आरोपी मौके से भाग गया।
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तेजाब से गंभीर रूप से झुलसे अश्वनी को राहगीरों ने उपचार के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया था। अश्वनी ने पुलिस को दिए बयान में आरोप लगाया था कि संजय ने बिना किसी कारण उसके ऊपर तेजाब डालकर उसे जला दिया और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इलाज के दौरान अश्वनी की मौत हो गई थी।


इसके बाद सिटी थाना पुलिस ने मामले में हत्या की धारा जोड़कर जांच शुरू की और आरोपी संजय को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद अदालत में चालान पेश किया था।

सरकारी अधिवक्ता सुनील पारुथी ने बताया कि अदालत ने आरोपी संजय को धारा 302 के तहत दोषी माना है। अब अदालत 24 जुलाई को सजा पर फैसला सुनाएगी।
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