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Hisar News: 13 वर्षों से नहीं भर रहा था किराया, कोर्ट के आदेश पर दुकान से हटवाया कब्जा
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कार्रवाई के दौरान सामान को निकलवाते हुए अधिकारी व पुलिसकर्मी।
हांसी। भगत सिंह रोड पर जय भारत मंडल रामलीला एंड धर्मशाला सोसायटी की एक दुकान से कोर्ट ने कब्जा हटवाया। इस दौरान दुकान के अंदर रखे सामान को कब्जे में ले लिया गया। सोसायटी के पदाधिकारियों का कहना है कि किराएदार बीते 13 वर्षों से किराया जमा नहीं करवा रहा था। कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा।
कार्रवाई के दौरान एडिशनल सिविल जज कार्यालय की तरफ से बेलिफ रोहताश व रमेश कुमार ड्यूटी ऑफिसर के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि कोर्ट के आदेश दुकान को खाली करवाने के थे। दो महीने से वारंट जारी हो रखा था। इस दौरान कब्जाधारी को तीन बार दुकान खाली करने के लिए कह कर गए थे, लेकिन उसने दुकान खाली नहीं की। जिस पर कार्रवाई की गई है। सोसायटी के पूर्व प्रधान व एडवोकेट प्यारे लाल खुराना ने बताया कि संस्था की करीब 30 दुकानें किराये पर हैं। दुकान नंबर 25 पर कार्रवाई की गई है। दुकानदार वर्ष 2012 से किराया जमा नहीं करवा रहा था। किराया मात्र 1445 रुपये था। वहीं संस्था को यहां पर सीढ़ी बनाने के लिए दुकान की जगह चाहिए थी। इसी दलील को उन्होंने कोर्ट में रखा था। इसको लेकर वर्ष 2015 में कोर्ट में केस डाला था। कोर्ट ने संस्था के पक्ष में फैसला सुनाया। उन्होंने बताया कि कब्जाधारी ने हाईकोर्ट में भी केस डाला था। वहां से भी उसे राहत नहीं मिली। हाईकोर्ट ने इस दुकान से स्टे हटा लिया। जिस पर कोर्ट के आदेशों पर अब कार्रवाई की गई।
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कार्रवाई के दौरान एडिशनल सिविल जज कार्यालय की तरफ से बेलिफ रोहताश व रमेश कुमार ड्यूटी ऑफिसर के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि कोर्ट के आदेश दुकान को खाली करवाने के थे। दो महीने से वारंट जारी हो रखा था। इस दौरान कब्जाधारी को तीन बार दुकान खाली करने के लिए कह कर गए थे, लेकिन उसने दुकान खाली नहीं की। जिस पर कार्रवाई की गई है। सोसायटी के पूर्व प्रधान व एडवोकेट प्यारे लाल खुराना ने बताया कि संस्था की करीब 30 दुकानें किराये पर हैं। दुकान नंबर 25 पर कार्रवाई की गई है। दुकानदार वर्ष 2012 से किराया जमा नहीं करवा रहा था। किराया मात्र 1445 रुपये था। वहीं संस्था को यहां पर सीढ़ी बनाने के लिए दुकान की जगह चाहिए थी। इसी दलील को उन्होंने कोर्ट में रखा था। इसको लेकर वर्ष 2015 में कोर्ट में केस डाला था। कोर्ट ने संस्था के पक्ष में फैसला सुनाया। उन्होंने बताया कि कब्जाधारी ने हाईकोर्ट में भी केस डाला था। वहां से भी उसे राहत नहीं मिली। हाईकोर्ट ने इस दुकान से स्टे हटा लिया। जिस पर कोर्ट के आदेशों पर अब कार्रवाई की गई।
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