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छात्रा से दुष्कर्म प्रयास के दोषी संकल्प इंस्टीट्यूट के तत्कालीन टीचर को 5 साल की कैद

Fri, 25 Oct 2019 01:51 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 25 Oct 2019 01:51 AM IST
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raipist teacher guilty in court, sentenced in jail for five years
गुरुग्राम निवासी एक छात्रा से हिसार के होटल में दुष्कर्म का प्रयास करने के दोषी संकल्प इंस्टीट्यूट के तत्कालीन टीचर सुबोध राठौड़ को डॉ. पंकज की अदालत ने वीरवार को पांच साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर अदालत ने चार हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में अदालत ने उसे 22 अक्तूबर को दोषी करार दिया था। इस संबंध में गुरुग्राम के पालम विहार थाने में पीड़िता की शिकायत पर 13 जुलाई 2018 को जीरो एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके बाद उसे हिसार सिविल लाइन थाने में भेजा गया था।
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अभियोग के अनुसार गुरुग्राम निवासी एक छात्रा हिसार में नीट और पीएमटी की कोचिंग के लिए संकल्प इंस्टीट्यूट में दाखिला लेने आई थी। छात्रा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसने जून 2018 में हिसार के सेक्टर-13 स्थित संकल्प इंस्टीट्यूट में नीट व पीएमटी की कोचिंग के लिए दाखिला लिया था। इस दौरान वह हिसार के ही एक होटल में अन्य छात्राओं के साथ रहती थी। पीड़िता ने बताया कि सात जुलाई 2018 की रात को जब वह अपने होटल के कमरे में थी तो वहां टीचर सुबोध राठौड़ आया और उससे कहने लगा कि उसके कमरे का वॉशरूम खराब है और उसके कमरे का वॉशरूम प्रयोग करना चाहता है। टीचर होने के नाते छात्रा ने उसे अपने कमरे का वॉशरूम इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी। पीड़िता का आरोप था कि कमरे के अंदर प्रवेश करते ही टीचर सुबोध राठौड़ ने उसका गला और मुंह दबा लिया तथा उससे अश्लील हरकतें करते हुए जबरन संबंध बनाने का प्रयास किया। छात्रा ने विरोध करते हुए उसे धक्का दे दिया। जिस पर टीचर सुबोध यह बात किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देकर वहां से चला गया।
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पेपर में फेल करवाने की भी दी धमकी
पीड़िता ने आरोप लगाया था कि टीचर सुबोध राठौड़ ने उसे 16 जुलाई को होने वाले पेपर में फेल कराने की धमकी दी। साथ ही कहा कि वह 50 हजार रुपये की रिश्वत देकर भी उसे पेपर में फेल करवा सकता है। सुबोध ने छात्रा को कहा कि उसने अपने बेटे के नाम पांच करोड़ रुपये की फैक्टरी लगवाई है। 50 हजार रुपये खर्च करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद पीड़िता वहां से पीजी में चली गई और अपने अन्य टीचर को इस बारे में बताया। उन्होंने अपने माता-पिता को मामले से अवगत कराने को कहा। इसके बाद उसने यह बात अपने परिजनों को बताई तो परिजनों ने मामले में 13 जुलाई 2018 को पालम विहार थाने में टीचर सुबोध के खिलाफ केस दर्ज करवाया। इस मामले में अदालत ने वीरवार को टीचर सुबोध को पांच साल कैद की सजा सुनाई।
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