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रोडवेज के बस पास प्राइवेट बसों में मान्य नहीं, निर्धारित किराया देकर टिकट लेकर सफर करें सवाारियां : डॉ. धन सिंह
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हिसार। रोडवेज के बस पास प्राइवेट बसों में मान्य नहीं है। निर्धारित किराया देकर टिकट लेकर सवारियां सफर करें। यह बात हरियाणा स्टेज कैरिज परिवहन समिति एवं प्राइवेट बस एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने रविवार को निजी रेस्तरां में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही।
संगठन के प्रदेश राज्य कार्यकारिणी सदस्य डॉ. धन सिंह सहित कई जिलों के प्रधान व संगठन के सदस्यों ने कहा कि रोडवेज की ओर से जारी पास प्राइवेट बसों में मान्य नहीं है। क्योंकि रोडवेज को निशुल्क एवं रियायती पास की एवज में संबंधित विभाग से अदाएगी का प्रावधान किया गया है। इसके पैसे रोडवेज को संबंधित विभाग से मिल भी रहे हैं। मगर प्राइवेट बसों के परमिट के नियमों के अनुसार प्राइवेट बसों में भी रोडवेज की तर्ज पर पास बनाने का प्रावधान है, लेकिन प्राइवेट बसों में अदाएगी का प्रावधान होते हुए भी आज तक अदायगी नहीं मिली है और न ही अदायगी की उचित प्रक्रिया परिवहन विभाग द्वारा बताई गई है। इसलिए जब तक परिवहन विभाग अदायगी मिलने की उचित प्रक्रिया तय नहीं करती है तब तक प्राइवेट बसों में निशुल्क एवं रियायती पास जारी करना संभव नहीं है।
उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के कैप्टन सूबे सिंह वर्सेस लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली के अंतिम आदेश अनुसार हरियाणा रोडवेज की ओर से जारी किए गए बस पास प्राइवेट बसों में मान्य नहीं किए जा सकते हैं। न्यायालय के अनुसार जो पैसे लेगा वही सुविधा देगा। प्राइवेट बस ऑपरेटर नियमानुसार अपने पास अदायगी का उचित प्रावधान होने पर जारी करेंगे। इस तरह हरियाणा रोडवेज पास जारी करती है।
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संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि रोडवेज की ओर से लगातार यह भ्रांति फैलाई जा रही है कि रोडवेज विभाग की ओर से जारी किए गए बस पास प्राइवेट बसों में भी लागू होंगे। जबकि ऐसा कोई नियम नहीं है।
डॉ. धन सिंह ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि उनके द्वारा आरटीआई लगाकर रोडवेज व सरकार से बस पास संबंधित अनेक बार जानकारी मांगी गई थी। आरटीआई के आए जवाब में मिली जानकारी के अनुसार सरकारी विभागों की ओर से यह है स्पष्ट लिखा गया है कि रोडवेज की ओर से जारी किए गए पास प्राइवेट बसों में लागू नहीं है।
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जो नियम रोडवेज बसों में लागू है, वहीं प्राइवेट बसों में लागू रहेंगे। रोडवेज के बस पास प्राइवेट बसों में भी मान्य है। पिछले सोमवार को हरियाणा स्टेज कैरिज परिवहन समिति को नोटिस भी जारी किया था। उसमें लिखा था रोडवेज में जो भी सुविधाएं निशुल्क हैं वह आप भी दें। - सतीश कुमार, ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर, आरटीए।
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संगठन के प्रदेश राज्य कार्यकारिणी सदस्य डॉ. धन सिंह सहित कई जिलों के प्रधान व संगठन के सदस्यों ने कहा कि रोडवेज की ओर से जारी पास प्राइवेट बसों में मान्य नहीं है। क्योंकि रोडवेज को निशुल्क एवं रियायती पास की एवज में संबंधित विभाग से अदाएगी का प्रावधान किया गया है। इसके पैसे रोडवेज को संबंधित विभाग से मिल भी रहे हैं। मगर प्राइवेट बसों के परमिट के नियमों के अनुसार प्राइवेट बसों में भी रोडवेज की तर्ज पर पास बनाने का प्रावधान है, लेकिन प्राइवेट बसों में अदाएगी का प्रावधान होते हुए भी आज तक अदायगी नहीं मिली है और न ही अदायगी की उचित प्रक्रिया परिवहन विभाग द्वारा बताई गई है। इसलिए जब तक परिवहन विभाग अदायगी मिलने की उचित प्रक्रिया तय नहीं करती है तब तक प्राइवेट बसों में निशुल्क एवं रियायती पास जारी करना संभव नहीं है।
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उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के कैप्टन सूबे सिंह वर्सेस लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली के अंतिम आदेश अनुसार हरियाणा रोडवेज की ओर से जारी किए गए बस पास प्राइवेट बसों में मान्य नहीं किए जा सकते हैं। न्यायालय के अनुसार जो पैसे लेगा वही सुविधा देगा। प्राइवेट बस ऑपरेटर नियमानुसार अपने पास अदायगी का उचित प्रावधान होने पर जारी करेंगे। इस तरह हरियाणा रोडवेज पास जारी करती है।
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संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि रोडवेज की ओर से लगातार यह भ्रांति फैलाई जा रही है कि रोडवेज विभाग की ओर से जारी किए गए बस पास प्राइवेट बसों में भी लागू होंगे। जबकि ऐसा कोई नियम नहीं है।
डॉ. धन सिंह ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि उनके द्वारा आरटीआई लगाकर रोडवेज व सरकार से बस पास संबंधित अनेक बार जानकारी मांगी गई थी। आरटीआई के आए जवाब में मिली जानकारी के अनुसार सरकारी विभागों की ओर से यह है स्पष्ट लिखा गया है कि रोडवेज की ओर से जारी किए गए पास प्राइवेट बसों में लागू नहीं है।
जो नियम रोडवेज बसों में लागू है, वहीं प्राइवेट बसों में लागू रहेंगे। रोडवेज के बस पास प्राइवेट बसों में भी मान्य है। पिछले सोमवार को हरियाणा स्टेज कैरिज परिवहन समिति को नोटिस भी जारी किया था। उसमें लिखा था रोडवेज में जो भी सुविधाएं निशुल्क हैं वह आप भी दें। - सतीश कुमार, ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर, आरटीए।