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Hisar News: याशी कंपनी के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर, नहीं पहुंचा कैविएटर

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 23 Dec 2022 11:59 PM IST
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Petition filed in High Court against Yashi company, caveator not reached
हिसार। प्रॉपर्टी टैक्स सर्वे में गड़बड़ी के खिलाफ पार्षद अमित ग्रोवर व जागो इंडिया जागो के अध्यक्ष जितेंद्र आर्य ने शुक्रवार को हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इस मामले में याशी कंपनी ने पहले ही कैविएट याचिका लगा रखी है तो कोर्ट ने कैविएटर को बुलाने को कहा लेकिन वह नहीं पहुंचा। अब कोर्ट पहले इस याचिका की लिस्टिंग व मेंशनिंग करेगी। इसके बाद सुनवाई की तिथि तय की जाएगी। शनिवार से कोर्ट में शीतकालीन छुट्टियां शुरू हो जाएंगी। अब कोर्ट खुलने के बाद ही कार्यवाही शुरू होगी।
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यह होती है कैविएट याचिका
एक कैविएट याचिका को आमतौर पर ‘कैविएट’ के रूप में जाना जाता है। कैविएट याचिका किसी व्यक्ति को उसके खिलाफ कोई भी निर्णय लेने से पहले सुनवाई का अधिकार देती है। कोई भी अदालत किसी व्यक्ति का पक्ष सुने बिना उसके खिलाफ फैसला नहीं दे सकती या आदेश जारी नहीं कर सकती है। इस मामले में कैविएट याचिका याशी कंपनी की तरफ से दाखिल की गई है।
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कोर्ट में इसे बनाया गया आधार
याचिकाकर्ताओं के अनुसार याशी कंपनी ने ठीक ढंग से सर्वे नहीं किया गया। इसे लेकर हाउस की तरफ से प्रस्ताव भी पास किया गया। कंपनी ने खुद स्वीकार किया है कि उसने 12 प्रतिशत आपत्तियों को ठीक किया है। बावजूद इसके दोबारा से सर्वे नहीं करवाया गया। इसी गलत सर्वे का डाटा वेबसाइड पर अपलोड कर दिया गया।
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