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Hisar News: छीना-झपटी के दोषी को 10 साल कैद, 25 हजार रुपये जुर्माना

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 07 Oct 2025 01:00 AM IST
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Person guilty of snatching sentenced to 10 years in prison, fined 25,000 rupees
हिसार। एडीजे सौरव खत्री की अदालत ने ढंढेरी गांव में एक व्यक्ति से मारपीट कर 10 हजार रुपये लूटने के मामले में अमित उर्फ हाकला को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला 24 अगस्त 2022 का है।
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ढंढेरी निवासी दीपचंद ने शिकायत दी थी कि वह घर के बाहर 10 हजार रुपये की गिनती कर रहा था। इसी दौरान गांव का अमित वहां से गुजरा और थोड़ी देर बाद लौटकर दीपचंद की जेब से रुपये छीनने की कोशिश की। विरोध करने पर आरोपी ने पास पड़ी सीमेंट की ईंट से दीपचंद के सीने और सिर पर वार कर उसे घायल कर दिया और रुपये लेकर फरार हो गया।
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घटना के बाद दीपचंद के बेटे ने घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया। पुलिस ने धारा 379बी (लूट व चोट पहुंचाना) के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। सोमवार को अदालत ने सुनवाई के बाद अमित उर्फ हाकला को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद और 25 हजार का जुर्माना लगाया। संवाद
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