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Hisar News: नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 11 Feb 2026 12:41 AM IST
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Person convicted of raping a minor girl sentenced to 20 years
हिसार। एडीजे सुनील जिंदल की अदालत ने मंगलवार को नाबालिग छात्रा (14) से दुष्कर्म के मामले में दोषी अमित को 20 साल की सजा सुनाई है। वहीं एक लाख 15 हजार का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर 1 साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। मामला 2021 का है, जब एचटीएम थाना पुलिस ने पीड़िता के बयान पर पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी।
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पुलिस को दिए बयान में पीड़िता ने बताया था कि वह आठवीं कक्षा में पढ़ती है। अमित का एक दोस्त उसे बहला-फुसलाकर बस स्टैंड ले गया, जहां अमित से मुलाकात हुई। वह उसे बस से लुधियाना ले गया और अपने दोस्त के घर ठहराया। अगले दिन उसे अमृतसर ले जाकर होटल के कमरे में उसके साथ दुष्कर्म किया। कुछ दिनों तक वहां रुकने के बाद अमित उसे हरिद्वार ले गया, जहां एक अन्य होटल में भी उसने दुष्कर्म किया। बाद में दोबारा लुधियाना ले जाया गया, जहां से पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। पुलिस ने पोक्सो की धारा के तहत केस दर्ज किया था।
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