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पंचायत भूमि पर कब्जा करने पर सरपंच निलंबित
फतेहाबाद/ब्यूरो।
Updated Sat, 23 Nov 2013 09:54 PM IST
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हरियाणा के फतेहाबाद में गांव हमजापुर की पंचायत भूमि पर नाजायज कब्जा करने के आरोप में डीसी डॉ. साकेत कुमार ने सरपंच मदन लाल को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
उन्होंने बीडीपीओ रतिया को निर्देश दिए हैं कि वे सरपंच से ग्राम पंचायत का अचल व चल संपति का समस्त रिकॉर्ड अपने कब्जे में लेकर बहुमत रखने वाले पंच को सौंपे।
उन्होंने बताया कि हमजापुर निवासी जरनैल सिंह ने लिखित शिकायत में गांव के सरपंच मदन लाल पर आरोप लगाया कि उन्होंने पंचायत भूमि पर नाजायज कब्जा कर मकान भी बनाया है।
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इस शिकायत की जांच के लिए तहसीलदार रतिया और बीडीपीओ रतिया की ओर से विवादाग्रस्त भूमि की शिकायतकर्ता व सरपंच की मौजूदगी में निशानदेही करवाई गई।
इसमें पाया गया कि सरपंच ने पंचायत की लगभग 10 मरले भूमि पर नाजायज कब्जा किया हुआ है।
शिकायत को सही मानते हुए हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत सरपंच को दोषी पाकर तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
इसके अलावा पंचायत की किसी भी कार्रवाई में भाग लेने पर रोक लगा दी गई है।
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उन्होंने बीडीपीओ रतिया को निर्देश दिए हैं कि वे सरपंच से ग्राम पंचायत का अचल व चल संपति का समस्त रिकॉर्ड अपने कब्जे में लेकर बहुमत रखने वाले पंच को सौंपे।
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उन्होंने बताया कि हमजापुर निवासी जरनैल सिंह ने लिखित शिकायत में गांव के सरपंच मदन लाल पर आरोप लगाया कि उन्होंने पंचायत भूमि पर नाजायज कब्जा कर मकान भी बनाया है।
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इस शिकायत की जांच के लिए तहसीलदार रतिया और बीडीपीओ रतिया की ओर से विवादाग्रस्त भूमि की शिकायतकर्ता व सरपंच की मौजूदगी में निशानदेही करवाई गई।
इसमें पाया गया कि सरपंच ने पंचायत की लगभग 10 मरले भूमि पर नाजायज कब्जा किया हुआ है।
शिकायत को सही मानते हुए हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत सरपंच को दोषी पाकर तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
इसके अलावा पंचायत की किसी भी कार्रवाई में भाग लेने पर रोक लगा दी गई है।