{"_id":"64f2323fc54d595119046ce4","slug":"order-of-online-fees-returned-people-disappointed-from-e-disha-center-on-the-first-day-hisar-news-c-21-hsr1020-210596-2023-09-02","type":"story","status":"publish","title_hn":"Hisar News: ऑनलाइन फीस के आदेश ने पहले दिन ई-दिशा केंद्र से लोगों को मायूस लौटाया","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Hisar News: ऑनलाइन फीस के आदेश ने पहले दिन ई-दिशा केंद्र से लोगों को मायूस लौटाया
विज्ञापन
हिसार। प्रदेश सरकार की ओर से सारथी व वाहन पोर्टल पर उपलब्ध सेवाओं की फीस ऑनलाइन जमा करने के आदेश ने शुक्रवार को हजारों लोगों को परेशान कर दिया। प्रशासन की ओर से यह जानकारी नहीं दी गई कि इसके विकल्प में फीस कैसे जमा होगी। ऑनलाइन फीस जमा करवाने parivahan.gov.in का लिंक दिया गया। यह लिंक ओपन नहीं हो रहा था। जिस कारण लोगों को दिन भर परेशानी सहनी पड़ी। इस कारण ई-दिशा केंद्र में आए लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ा।
वाहनों की आरसी, गाड़ियों के लोन उतरवाने, गाड़ी हस्तांतरण करवाने, वाहनों के अनापत्ति प्रमाण पत्र निकलवाने, नए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने, ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू सहित अन्य कार्याें के लिए ई-दिशा केंद्र में फीस जमा होती थी। ई-दिशा केंद्र व सरल केंद्र जाकर जमा फीस जमा कराई जाती थी। अब इन सेवाओं के लिए केवल मात्र ऑनलाइन मोड़ से फीस जमा करवाने क आदेश जारी किए गए हैं। इस संबंध में परिवहन आयुक्त हरियाणा की ओर से 21 अगस्त को संबंधित सभी विभागों को पत्र जारी कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए थे। परिवहन आयुक्त के यह आदेश एक सितंबर से पूरे प्रदेश में लागू हो गए हैं। शुक्रवार को ई-दिशा केंद्र में कैश में फीस नहीं ली गई। जिस कारण लोगों के काम नहीं हो सके। प्रदेश सरकार की ओर से जारी किया गया आदेश लोगों पर भारी पड़ा। उपायुक्त उत्तम सिंह ने बताया कि इस बारे में उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया है। सोमवार तक इसका निदान होने की संभावना है।
विज्ञापन
वाहनों की आरसी, गाड़ियों के लोन उतरवाने, गाड़ी हस्तांतरण करवाने, वाहनों के अनापत्ति प्रमाण पत्र निकलवाने, नए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने, ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू सहित अन्य कार्याें के लिए ई-दिशा केंद्र में फीस जमा होती थी। ई-दिशा केंद्र व सरल केंद्र जाकर जमा फीस जमा कराई जाती थी। अब इन सेवाओं के लिए केवल मात्र ऑनलाइन मोड़ से फीस जमा करवाने क आदेश जारी किए गए हैं। इस संबंध में परिवहन आयुक्त हरियाणा की ओर से 21 अगस्त को संबंधित सभी विभागों को पत्र जारी कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए थे। परिवहन आयुक्त के यह आदेश एक सितंबर से पूरे प्रदेश में लागू हो गए हैं। शुक्रवार को ई-दिशा केंद्र में कैश में फीस नहीं ली गई। जिस कारण लोगों के काम नहीं हो सके। प्रदेश सरकार की ओर से जारी किया गया आदेश लोगों पर भारी पड़ा। उपायुक्त उत्तम सिंह ने बताया कि इस बारे में उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया है। सोमवार तक इसका निदान होने की संभावना है।
विज्ञापन