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Hisar News: आरटीई के तहत सीटों की जानकारी न देने पर 26 स्कूलों को किए नोटिस जारी

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 21 Apr 2025 11:42 PM IST
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Notice issued to 26 schools for not providing information about seats under RTE
हांसी। राइट टू एजुकेशन (आरटीई) के तहत उज्ज्वल पोर्टल पर सीटों की जानकारी न देने पर उपमंडल के 26 निजी स्कूलों को शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने कारण बताओ नोटिस जारी किए। वहीं छह स्कूल बंद हो गए हैं, जिसके चलते उन्हें नोटिस जारी नहीं दिए गए। नोटिस मिलने के बाद अब स्कूल संचालकों को इसका जवाब देना होगा।
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इन स्कूलों ने राइट टू एजुकेशन (आरटीई) के तहत प्रक्रिया पूरी नहीं की थी। स्कूलों की तरफ से आरटीई के तहत 25 प्रतिशत सीटों का ब्योरा जारी करना होता है, लेकिन स्कूलों ने सीटें उज्ज्वल पोर्टल पर नहीं दर्शाई हैं। ऐसे में शिक्षा विभाग ने इन्हें नोटिस जारी किए हैं। नोटिस एबीआरसी के माध्यम से भिजवाए गए हैं। इसके लिए सुबह खंड शिक्षा कार्यालय में सभी एबीआरसी की बैठक भी आयोजित की गई थी। बता दें कि खंड प्रथम में 110 निजी स्कूलों में से 32 निजी स्कूलों ने यह जानकारी नहीं दी है। इसमें से छह स्कूल बंद हैं। जिसके बाद अब 26 स्कूलों को नोटिस जारी किए गए हैं। इस सूची में उपमंडल के नामचीन स्कूल भी शामिल हैं।
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ज्ञात रहे कि आरटीई एक्ट 2009 की धारा 12(1) (सी) के तहत के तहत हरियाणा में सभी मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में पहली कक्षा में 25 प्रतिशत सीटों पर जरूरतमंद बच्चों को दाखिला देना अनिवार्य है। हांसी खंड प्रथम में 110 निजी स्कूल हैं। जिसमें से 34 स्कूलों ने अपने स्कूलों में आरटीई के तहत आरक्षित सीटों का ब्योरा नहीं दिया है। अगर स्कूलों ने शिक्षा विभाग के नियमों की पालना नहीं की तो उनके खिलाफ मान्यता रद करने का भी कदम उठाया जा सकता है।
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आरटीई के तहत जिन निजी स्कूलों ने सीटों का ब्योरा पोर्टल पर जारी नहीं किया था, उन्हें सोमवार को नोटिस दे दिए हैं। नोटिस मिलने के साथ ही उन्हें इसका जवाब देना होगा।- जिले सिंह, खंड शिक्षा अधिकारी, खंड प्रथम
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