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ड्राइविंग लाइसेंस: अब डीएल के लिए ट्रेनिंग स्कूल का 21 दिन का सर्टिफिकेट जरूरी, जानें नए नियम और खर्च

Fri, 22 Sep 2023 08:46 PM IST
भूपेंद्र सिंह अमर उजाला ब्यूरो, हिसार (हरियाणा)
अमर उजाला ब्यूरो, हिसार (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Fri, 22 Sep 2023 08:46 PM IST
सार

एलएमवी लाइसेंस के लिए वाहन चालकों को अतिरिक्त फीस चुकानी होगी। लाइसेंस बनवाते समय 21 दिन का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट देने के बाद वाहन चलाकर दिखाना पड़ेगा। यह सर्टिफिकेट होगा तो ही लाइट लाइसेंस के लिए आवेदन किया जा सकेगा।

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New Rules for driving license: Now 21 day certificate from training school is mandatory
How to make Driving licence - फोटो : Istock

विस्तार

ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अब 21 दिन का ड्राइविंग स्कूल से सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य हो गया है। इसके बाद ड्राइविंग स्कूल सर्टिफिकेट से ही लाइसेंस बन जाएगा। लाइट मोटर व्हीकल (एलएमवी) के लिए 15 सितंबर से यह नया नियम लागू किया गया है। लर्निंग और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए विभाग ने फैमिली आईडी को भी अनिवार्य किया है। अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते समय 21 दिन का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट देने के बाद वाहन चलाकर दिखाना पड़ेगा।

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वर्ष 2021 में भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए ड्राइविंग स्कूल से 21 दिन की ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट जरूरी किया था। ड्राइविंग स्कूल वाले इस सर्टिफिकेट की मनमर्जी की फीस वसूलने लगे। दो से तीन हजार रुपये में बनने वाला लाइसेंस 8 से 10 हजार रुपये में बनने लग गया था। प्रदेशभर से इसको लेकर काफी रोष बन रहा था। ऐसा देखते हुए ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत नियम वापस लिया था। अब इसे पूरे प्रदेश में लागू कर दिया गया है।
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हिसार लाइसेंस बनवाने के लिए लघु सचिवालय स्थित ग्राउंड में गाड़ी का ट्रायल देता व्यक्ति। संवाद

थ्योरी और प्रेक्टिकल दोनों पास होना जरूरी ड्राइविंग
लाइसेंस के लिए शिक्षण पाठ्यक्रम भी तैयार किया गया है, इसे थ्योरी और प्रेक्टिकल दो भागों में बांटा गया है। एलएमवी के ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल सर्टिफिकेट में 15 दिन प्रेक्टिकल ट्रेनिंग और 6 दिवसीय थ्योरी क्लास पास करना अनिवार्य है। यह सर्टिफिकेट होगा तो ही लाइट लाइसेंस के लिए आवेदन किया जा सकेगा। इसके बाद आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
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ये फीस की निर्धारित
180 दिन के लिए बनने वाले लर्निंग लाइसेंस की फीस

  • बाइक/स्कूटर + रेडक्रॉस सर्टिफिकेट = 350+300 = 650
  • बाइक/स्कूटर + कार + रेडक्रॉस सर्टिफिकेट = 350+300+300 = 950
  • बाइक/स्कूटर + कार + ट्रैक्टर + रेडक्रॉस सर्टिफिकेट = 350+300+300+300 = 1250


लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस की फीस

  • बाइक/स्कूटर + रेडक्रॉस सर्टिफिकेट = 980+300 = 1280
  • बाइक/स्कूटर + कार + रेडक्रॉस सर्टिफिकेट = 980+300+300 = 1580
  • बाइक/स्कूटर + कार + ट्रैक्टर + रेडक्रॉस सर्टिफिकेट = 980+300+300+300 = 1880


ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल का 21 दिवसीय सर्टिफिकेट अनिवार्य किया गया है। जिलेभर में 19 मान्यता प्राप्त प्राप्त ट्रेनिंग सेंटर चल रहे हैं। दो फर्जी केंद्र की शिकायत एसडीएम हिसार, डीसी एसपी, विजिलेंस को सौंपी गई है। सर्टिफिकेट के लिए 4200 रुपये फीस निर्धारित है। -संजीव कौशिक, पूर्व प्रधान, ट्रेनिंग स्कूल एसोसिएशन हिसार


देशभर में नए सॉफ्टवेयर को लागू किया जा रहा है, जिसके अनुसार ड्राइविंग स्कूल का सर्टिफिकेट अनिवार्य किया गया है। -जयवीर यादव, एसडीएम, हिसार।

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