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हिसार: 8 साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या मामला चिह्नित अपराध श्रेणी में शामिल
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हिसार। आठ साल की बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म के बाद हत्या करने का मामला अब चिह्नित अपराध की श्रेणी में शामिल कर लिया है। अब अदालत में केस की ठोस पैरवी की जाएगी। यह निर्णय जिला उपायुक्त उत्तम सिंह की अध्यक्षता में जिला के चिह्नित अपराधों की समीक्षा को लेकर हुई बैठक में लिया है।
बैठक में उपायुक्त ने पुलिस अधीक्षक लोकेंद्र सिंह, जेल अधीक्षक दीपक शर्मा व जिला न्यायवादी दीपक लेघा से सभी प्रकरणों की अच्छी विवेचना को लेकर व्यापक विचार विमर्श किया। उपायुक्त ने बताया कि अपराध अनुसंधान को बेहतर बनाने के लिए चिन्हित अपराध योजना शुरू की गई थी, इसके तहत जिला के गंभीर अपराधों, बच्चों एवं कमजोर वर्गों के विरद्ध घटित हो रहे अपराध के अनुसंधान की गुणवत्ता में सुधार लाते हुए अपराधी की शीघ्रता से दोष सिद्धि सुनिश्चित करने की रणनीति तैयार की जाती है।
बैठक के दौरान 8 साल की बच्ची के साथ हुई दरिंदगी को चिह्नित अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया। इस मामले में 8 वर्षीय बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या की गई थी। अर्बन एस्टेट पुलिस थाना में दर्ज किए गए घर में घुसकर मारपीट, अपहरण करने और डकैती करने का माला चयनित किया गया था।
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न्यायालय में ठोस पैरवी से चिह्नित अपराध के दो मामलों में पीड़ितों को मिला त्वरित न्याय
उपायुक्त उत्तम सिंह ने बताया कि चिह्नित अपराध श्रेणी के दो मामलों में आरोपियों को हाल ही में सजा हुई है। 13 जनवरी 2021 को दर्ज किए गए मुकदमे में आरोपियों को 10-10 साल कैद व 45-45 हज़ार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में एक लड़की ने काॅलेज जाने के लिए ऑटो लिया था। ऑटो में दो लड़कों ने दुष्कर्म करने व जान से मार देने की नियत से उसे हाईवे की तरफ ले गए, उसने अपने बचाव के लिए शोर मचाया तो राह चलते बाइक सवार व पुलिस ने उसे बचाया था।
इसके अलावा विपुल हत्याकांड के मामले में अदालत ने आरोपी कमल वासी टिब्बा दानाशेर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है आरोपी कमल ने चाकू से वार कर विपुल की हत्या की थी। उपायुक्त ने कहा कि इन मामलों में बेहतर अनुसंधान और ठोस पैरवी करने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया जाएगा और उन्हें सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा।
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बैठक में उपायुक्त ने पुलिस अधीक्षक लोकेंद्र सिंह, जेल अधीक्षक दीपक शर्मा व जिला न्यायवादी दीपक लेघा से सभी प्रकरणों की अच्छी विवेचना को लेकर व्यापक विचार विमर्श किया। उपायुक्त ने बताया कि अपराध अनुसंधान को बेहतर बनाने के लिए चिन्हित अपराध योजना शुरू की गई थी, इसके तहत जिला के गंभीर अपराधों, बच्चों एवं कमजोर वर्गों के विरद्ध घटित हो रहे अपराध के अनुसंधान की गुणवत्ता में सुधार लाते हुए अपराधी की शीघ्रता से दोष सिद्धि सुनिश्चित करने की रणनीति तैयार की जाती है।
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बैठक के दौरान 8 साल की बच्ची के साथ हुई दरिंदगी को चिह्नित अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया। इस मामले में 8 वर्षीय बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या की गई थी। अर्बन एस्टेट पुलिस थाना में दर्ज किए गए घर में घुसकर मारपीट, अपहरण करने और डकैती करने का माला चयनित किया गया था।
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न्यायालय में ठोस पैरवी से चिह्नित अपराध के दो मामलों में पीड़ितों को मिला त्वरित न्याय
उपायुक्त उत्तम सिंह ने बताया कि चिह्नित अपराध श्रेणी के दो मामलों में आरोपियों को हाल ही में सजा हुई है। 13 जनवरी 2021 को दर्ज किए गए मुकदमे में आरोपियों को 10-10 साल कैद व 45-45 हज़ार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में एक लड़की ने काॅलेज जाने के लिए ऑटो लिया था। ऑटो में दो लड़कों ने दुष्कर्म करने व जान से मार देने की नियत से उसे हाईवे की तरफ ले गए, उसने अपने बचाव के लिए शोर मचाया तो राह चलते बाइक सवार व पुलिस ने उसे बचाया था।
इसके अलावा विपुल हत्याकांड के मामले में अदालत ने आरोपी कमल वासी टिब्बा दानाशेर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है आरोपी कमल ने चाकू से वार कर विपुल की हत्या की थी। उपायुक्त ने कहा कि इन मामलों में बेहतर अनुसंधान और ठोस पैरवी करने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया जाएगा और उन्हें सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा।