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नगर निकाय चुनाव: चुनाव ड्यूटी पर मृत्यु होने पर कर्मचारी के आश्रितों को मिलेंगे 20 लाख रुपये

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 13 Jun 2022 11:09 PM IST
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Municipal elections: Dependents of employee will get Rs 20 lakh if he dies on election duty
हिसार। नगर निकाय चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न करवाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है। जिले में हांसी व बरवाला के नगर निकाय चुनाव 19 जून होंगे आयोजित होंगे। ऐसे में चुनावी ड्यूटी के दौरान अगर किसी कर्मचारी के साथ अनहोनी होती है यानी अगर किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है या उसे इंजरी हो जाती है तो उस कर्मचारी के आश्रितों को राज्य सरकार की ओर से एक्सग्रेसिया नियम की तर्ज पर आर्थिक लाभ दिया जाएगा।
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इस बारे में भारत सरकार के आदेशानुसार हरियाणा सरकार ने भी आदेश जारी कर दिए हैं। आदेशानुसार चुनाव कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान मरने वाले या घायल होने वाले कर्मियों के परिवारों को मुआवजा राशि दी जाएगी। आदेशानुसार चुनाव ड्यूटी के दौरान कर्मचारी की मौत होने हरियाणा सरकार द्वारा कर्मचारी आश्रितों को 10 लाख अनुग्रह राशि दी जाएगी। चुनाव के दौरान दुर्भाग्यपूर्ण जैसे असामाजिक तत्वों द्वारा रोड माइंस, बम विस्फोट, सशस्त्र हमला या किसी प्रकार की हिंसक घटना में कर्मचारी की मौत होने पर मृतक के आश्रितों केे 20 लाख रुपये दिए जाएंगे। वहीं चुनाव ड्यूटी के दौरान गंभीर चोट लगना, पर्मानेंट इंजरी होना या अक्षमता होने के मामले में, कर्मचारी को 5 लाख रुपये दिए जाएंगे। इसके साथ ही चुुनाव ड्यूटी के दौरान के असामाजिक तत्वों द्वारा की गई हिंसक घटना जैसे बम विस्फोट, सशस्त्र हमलों के कारण कर्मचारी में स्थायी अक्षमता होने पर उस कर्मचारी के परिवारजनों को मुआवजे के तौर पर 10 लाख रुपये दिए जाएंगे।
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आउटसोर्स कर्मचारी भी होंगे कवर
राज्य सरकार के कर्मचारियों के परिवारों को मुख्यमंत्री राहत कोष और प्रधान मंत्री राहत कोष के तहत राशि दी जाएगी। इसी तरह, चुनाव ड्यूटी में सुरक्षा कर्मियों, निजी व्यक्ति जैसे ड्राइवर, क्लीनर, आउटसोर्स कर्मचारी भी इस नीति के तहत कवर किए जाएंगे। ऐसे मामले में विभिन्न मुख्यमंत्री राहत कोष व प्रधान मंत्री राहत कोष से उनके मुआवजे की राशि पर कोई सीमा नहीं होगी।
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