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बहू को जिंदा जलाने के प्रयास के दोषी मां-बेटे को 5-5 साल की कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 20 Jul 2021 01:15 AM IST
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Mother-son guilty of attempting to burn daughter-in-law alive, imprisoned for 5 years
हिसार। बास थाने में 27 मार्च 2018 को दर्ज बहू को जिंदा जलाने के प्रयास के मामले में एडीजे रेनू राणा की अदालत ने मां-बेटे को 5-5 साल कैद की सजा सुनाई है। आरोपी बास आजमशाहपुर निवासी नरेंद्र और उसकी माता संतोष पर 6-6 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोनों को अदालत ने 15 जुलाई को दोषी करार दिया था।
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उल्लेखनीय है कि 27 मार्च 2018 को कुंगड़ निवासी ममता ने बास थाने में पति नरेंद्र व सास संतोष के खिलाफ शिकायत दी थी। आरोप था कि शादी के बाद से ही उसका पति व सास उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। आरोप है कि 21 मार्च को उसके साथ मारपीट की गई। उसकी सास ने उसे पकड़ा और उसके पति ने उस पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। 22 मार्च को उसे रोहतक पीजीआई में दाखिल करवा दिया था। मामले में पुलिस ने नरेंद्र व संतोष के खिलाफ धारा 307, 498ए, 323, 506 और 34 के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी।
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