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Hisar News: दस दिन बाद भी उच्च न्यायालय के आदेश लागू न होने पर लुवास प्राध्यापक संघ ने जताया रोष
Sun, 01 Sep 2024 04:54 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार
संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार
Updated Sun, 01 Sep 2024 04:54 AM IST
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हिसार। लुवास प्राध्यापक संघ ने कुलपति का कार्यभार किसी सीनियर प्रोफेसर को न देने पर रोष प्रकट किया। लुवास टीचिंग एसोसिएशन के प्रधान डॉ. अशोक मलिक ने बताया कि शनिवार को अध्यापक संघ की कार्यकारिणी ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन कराने के लिए राज्य के मुख्य सचिव एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव पशुपालन विभाग को पत्र लिखने का फैसला लिया है।
लुवास प्राध्यापक संघ की आपातकालीन बैठक शनिवार दोपहर को हुई। जिसमें पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के आदेशों के अनुसार वरिष्ठ प्रोफेसर को कुलपति का कार्यभार न देने पर रोष जताया। लुवास नॉन टीचिंग संगठन के प्रधान दयानंद सोनी ने भी कहा कि राज्य सरकार को जल्द से जल्द हाईकोर्ट के निर्देशानुसार कुलपति का कार्यभार जल्द से जल्द प्रदान करना चाहिए। जिससे विश्वविद्यालय के कार्य को सुचारु रूप से चलाया जा सके।
बैठक में उपप्रधान डॉ. गौरव गुप्ता, सह-सचिव डॉ. संदीप दूहन, कार्यकारिणी के सदस्य डॉ. सुरेश छिकारा, डॉ. अंशुल लाठर, डॉ. जसमेर दलाल व अन्य प्राध्यापक एवं गैर शिक्षक अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। बता दें कि 22 अगस्त को जारी अपने आदेश में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने लुवास कुलपति प्रो. विनोद कुमार को तुरंत प्रभाव से पद से हटा दिया था। साथ ही आदेश दिए थे कि कुलपति की नियुक्ति होने तक वरिष्ठ प्रोफेसर को चार्ज सौंपा जाए।
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लुवास प्राध्यापक संघ की आपातकालीन बैठक शनिवार दोपहर को हुई। जिसमें पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के आदेशों के अनुसार वरिष्ठ प्रोफेसर को कुलपति का कार्यभार न देने पर रोष जताया। लुवास नॉन टीचिंग संगठन के प्रधान दयानंद सोनी ने भी कहा कि राज्य सरकार को जल्द से जल्द हाईकोर्ट के निर्देशानुसार कुलपति का कार्यभार जल्द से जल्द प्रदान करना चाहिए। जिससे विश्वविद्यालय के कार्य को सुचारु रूप से चलाया जा सके।
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बैठक में उपप्रधान डॉ. गौरव गुप्ता, सह-सचिव डॉ. संदीप दूहन, कार्यकारिणी के सदस्य डॉ. सुरेश छिकारा, डॉ. अंशुल लाठर, डॉ. जसमेर दलाल व अन्य प्राध्यापक एवं गैर शिक्षक अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। बता दें कि 22 अगस्त को जारी अपने आदेश में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने लुवास कुलपति प्रो. विनोद कुमार को तुरंत प्रभाव से पद से हटा दिया था। साथ ही आदेश दिए थे कि कुलपति की नियुक्ति होने तक वरिष्ठ प्रोफेसर को चार्ज सौंपा जाए।
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