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Hisar News: मदनहेड़ी में युवक की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास

Sun, 01 Sep 2024 04:51 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार
संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार Updated Sun, 01 Sep 2024 04:51 AM IST
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Life imprisonment for the accused of murdering a youth in Madanheri
हिसार। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश निशांत शर्मा की अदालत ने शनिवार को आठ साल पहले मदनहेड़ी गांव में युवक की गोली मारकर हत्या के दोषी रामकेश को उम्रकैद की सजा सुनाई। एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। वहीं दूसरे दोषी संदीप उर्फ बच्ची को सात साल की सजा और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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नारनौंद थाने में दी शिकायत में मदनहेड़ी निवासी कमल ने बताया था कि 22 अगस्त 2016 की सुबह 10 बजे वह घर के बाहर सफाई कर रही थी। बेटा अरविंद और उसके दोस्त संदीप के अलावा चार-पांच युवक पड़ोसी इंद्र सिंह के घर के बाहर खड़े थे। इस दौरान वहां बाइक पर तीन युवक आए, जिन्होंने मुंह पर काला कपड़ा बांधा हुआ था। युवकों ने बाइक रोकते ही अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। संदीप और अरविंद को एक-एक गोली लगी। वे घायल होकर वहीं गिर पड़े। एक युवक ने मेरे हाथ की कलाई पर गोली मारी। इसके बाद तीनों हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गए। परिजनों ने कमल और अरविंद को पीजीआई रोहतक में भर्ती कराया और संदीप को हिसार के सरकारी अस्पताल ले गए। पीजीआई में उपचार के दौरान अरविंद की मौत हो गई। पुलिस ने रामकेश, संदीप उर्फ बच्ची व अन्य के खिलाफ हत्या के प्रयास और शस्त्र अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था, जिसमें बाद में हत्या की धारा जोड़ दी गई।
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रिंकू हत्याकांड मामले में 23 सितंबर को सुनवाई, आरोप तय होंगे
हिसार। सिरसा मार्ग स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में जींद के तत्कालीन डीएसपी कप्तान सिंह के गनमैन विक्रम द्वारा कथित रूप से गोली मारकर पत्नी रिंकू की हत्या के मामले शनिवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश निशांत शर्मा की अदालत में सुनवाई हुई। मामले में अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी। इस दौरान आरोप तय किए जाएंगे और बाद में ट्रायल शुरू होगा। पुलिस की तरफ से पहले ही चालान पेश किया जा चुका है। इस मामले में डीएसपी कप्तान सिंह, तत्कालीन शहर थाना प्रभारी विनोद कुमार, नई अनाज मंडी चौकी इंचार्ज रहे एएसआई रविंद्र, दूसरा गनमैन कुलदीप और विक्रम जेल में बंद हैं। शिकायतकर्ता के अधिवक्ता मनमोहन राय ने बताया कि अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी।
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ये है मामला: डीएसपी कप्तान सिंह के गनमैन सिपाही विक्रम ने 16 अप्रैल 2020 को अपनी पत्नी रिंकू की हत्या कर दी थी। जांच अधिकारी ने रिपोर्ट में बताय था कि आरोपी ने सोटा मारकर पत्नी की हत्या की थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतका के सिर पर दो प्रवेश घावों और दो निकास घावों का जिक्र है। एफएसएल रिपोर्ट में ये घाव गोली के बताए गए। इसके बावजूद पुलिस सोटा मारकर हत्या करने की बात पर अड़ी रही।
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