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हत्या के दोषी कुलदीप को उम्रकैद

Sat, 13 Mar 2021 12:34 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 13 Mar 2021 12:34 AM IST
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Kuldeep convicted for murder, sentenced to life
एडीजे वेद प्रकाश सिरोही की अदालत ने वर्ष 2018 के हत्या के मामले में मिर्जापुर गांव निवासी कुलदीप को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा उस पर 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। कुलदीप को अदालत ने 9 मार्च को दोषी करार दिया था।
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अग्रोहा थाना पुलिस ने 9 जून 2018 को फतेहाबाद जिले के गांव दहमन निवासी गौतम की शिकायत पर केस दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में गौतम ने बताया था कि उसका छोटा भाई प्रदीप हिसार में पुलिस भर्ती के लिए कोचिंग ले रहा था। इस बीच वह शनिवार व रविवार को अपने घर पर आता था। 8 जून 2018 में रात करीब 9 बजे प्रदीप व उसका दोस्त मिर्जापुर निवासी कुलदीप दोनों प्रदीप की बाइक पर बैठकर दहमन आए। रात करीब 10 बजे कुलदीप उसके भाई प्रदीप को यह कहकर अपने साथ ले गया कि किसी दोस्त से मिलने के लिए जाना है। गौतम ने बताया था कि देर रात उसने प्रदीप को फोन पर पूछा तो प्रदीप ने बताया था कि वे दोनों किसी काम से सुबह हिसार जाएंगे। गौतम ने शिकायत में बताया था कि 9 जून की सुबह करीब छह बजे उसे अग्रोहा थाने से सूचना मिली कि प्रदीप की हत्या हुई है और उसका शव अग्रोहा मेडिकल कॉलेज के शवगृृह में है। गौतम का आरोप था कि प्रदीप की हत्या कुलदीप ने अन्य के साथ मिलकर की। मामले में पुलिस ने अग्रोहा थाने में हत्या व एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज केस में कार्रवाई करते हुए कुलदीप को गिरफ्तार किया था। अदालत ने शुक्रवार को हत्या के मामले में कुलदीप को उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माना नहीं भरने पर उसे एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वहीं एससी-एसटी एक्ट की धारा के तहत भी उम्रकैद की सजा सुनाई व 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माना नहीं भरने पर उसे एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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