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Hisar News: ऑटो और ई-रिक्शा चालकों को निर्धारित वर्दी पहनने के निर्देश
Sun, 26 Jul 2026 12:13 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार
संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार
Updated Sun, 26 Jul 2026 12:13 AM IST
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हांसी। ऑटो-रिक्शा, ई-रिक्शा एवं अन्य कॉन्ट्रेक्ट कैरिज चालकों को वाहन चलाते समय हमेशा निर्धारित वर्दी पहननी होगी। यातायात व्यवस्था को सुरक्षित, अनुशासित और जनहितकारी बनाने की पहल के तहत शनिवार को बस स्टैंड परिसर के पास स्थित पुलिस नाके पर आयोजित जागरूकता बैठक में थाना प्रभारी यातायात इंस्पेक्टर राजीव कुमार ने यह निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि सभी ऑटो, ई-रिक्शा एवं अन्य कॉन्ट्रेक्ट कैरिज चालकों के लिए ग्रे रंग की निर्धारित वर्दी व शर्ट के बाई ओर बैज पहनना अनिवार्य है। निर्धारित वर्दी पहनने से चालक की पहचान स्पष्ट रहती है, यात्रियों का विश्वास बढ़ता है। साथ ही परिवहन व्यवस्था में अनुशासन और पारदर्शिता सुनिश्चित होती है।
उन्होंने चालकों से आह्वान किया किया कि वह निर्धारित वर्दी धारण करें। अपने व्यवहार और कार्यशैली से पुलिस- प्रशासन के साथ-साथ जिले की सकारात्मक छवि को भी मजबूत करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्धारित नियमों की अनदेखी करने वाले चालकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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उन्होंने कहा कि बैठक का उद्देश्य चालकों को निर्धारित नियमों की जानकारी देना व यात्रियों को सुरक्षित एवं बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रेरित करना था। उन्होंने चालकों को निर्देश दिए कि वाहन चलाते समय सभी आवश्यक दस्तावेज अपने पास रखें, निर्धारित स्थानों से ही सवारियां बैठाएं और उतारें।
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उन्होंने कहा कि सभी ऑटो, ई-रिक्शा एवं अन्य कॉन्ट्रेक्ट कैरिज चालकों के लिए ग्रे रंग की निर्धारित वर्दी व शर्ट के बाई ओर बैज पहनना अनिवार्य है। निर्धारित वर्दी पहनने से चालक की पहचान स्पष्ट रहती है, यात्रियों का विश्वास बढ़ता है। साथ ही परिवहन व्यवस्था में अनुशासन और पारदर्शिता सुनिश्चित होती है।
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उन्होंने चालकों से आह्वान किया किया कि वह निर्धारित वर्दी धारण करें। अपने व्यवहार और कार्यशैली से पुलिस- प्रशासन के साथ-साथ जिले की सकारात्मक छवि को भी मजबूत करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्धारित नियमों की अनदेखी करने वाले चालकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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उन्होंने कहा कि बैठक का उद्देश्य चालकों को निर्धारित नियमों की जानकारी देना व यात्रियों को सुरक्षित एवं बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रेरित करना था। उन्होंने चालकों को निर्देश दिए कि वाहन चलाते समय सभी आवश्यक दस्तावेज अपने पास रखें, निर्धारित स्थानों से ही सवारियां बैठाएं और उतारें।