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Hisar News: कानूनी सहायता बचाव सलाहकारों व पैनल अधिवक्ताओं को दी नए कानूनों की जानकारी

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 05 Aug 2024 02:52 AM IST
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Information about new laws given to legal aid defense consultants and panel advocates
विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित अधिवक्ता।
हिसार। हरियाणा राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण ने वैकल्पिक विवाद निवारण केंद्र में हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, सिवानी व जींद के कानूनी सहायता बचाव सलाहकारों और पैनल अधिवक्ताओं के लिए तीन नए कानूनों पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कैथल से एडवोकेट अरविंद खुरानिया, पंचकुला से एडवोकेट मनवीर राठी और गुरुग्राम से एडवोकेट सुजान सिंह ने तीन नए कानूनों के बारे में कानूनी सहायता बचाव सलाहकारों और पैनल अधिवक्ताओं को जागरूक किया।
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उन्होंने बताया कि भारतीय न्याय संहिता, 2023 2023 का 45), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46), भारतीय नागरिक अधिनियम, 2023 2023 का 47) 25 दिसंबर, 2023 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए हैं। केंद्र सरकार ने 23 फरवरी, 2024 की अधिसूचना के जरिए एक जुलाई, 2024 को तीनों कानून लागू किए गए। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण कानूनी सहायता बचाव सलाहकारों और पैनल अधिवक्ताओं को तीन नए कानूनों की जानकारी देने के लिए ऐसे विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजन कर रहा है। कार्यक्रम में विशेष रूप से जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष दिनेश कुमार मित्तल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं सचिव अशोक कुमार उपस्थित रहे।
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