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बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के वाहन को जम्मू कश्मीर ले गए तो होगा जब्त: पुलिस अधीक्षक
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हिसार। अपने वाहन पर बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाए अगर जम्मू कश्मीर की यात्रा पर निकले तो जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट विभाग और पुलिस टीम द्वारा आपके वाहन को जब्त किया जाएगा। मोटा जुर्माना भरने के बाद ही वाहन वापस मिल सकेगा।
पुलिस अधीक्षक लोकेंद्र सिंह ने बताया कि जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर द्वारा पत्र के माध्यम बताया गया है कि जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा के मद्देनजर यह कदम उठाया जा रहा है। इसे सख्ती से लागू करते हुए 15 जून के बाद पकड़े जाने पर उनके चालान नहीं काटे जाएंगे जबकि गाड़ी को जब्त कर लिया जाएगा। ऐसे में उन्हें अपनी गाड़ी को छुड़वाने के लिए मोटा जुर्माना भरना पड़ सकता है और इसके बाद भी वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगानी पड़ेगी। पुलिस अधीक्षक ने आमजन से अपील की है कि जम्मू-कश्मीर की यात्रा से पहले नागरिक अपने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अवश्य लगवाएं। उ
यह हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट एलुमिनियम की बनी होती है जिसमें यूनिकोड होता है। इस कोड में वाहन की पूरी जानकारी दर्ज होती है। इसमें वाहन के चेचिस व इंजन नंबर दर्ज होता है। किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने की स्थिति में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट में दर्ज नंबर से वाहन की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। कंप्यूटर में कोड डालने पर वाहन के मालिक और वाहन की जानकारी स्क्रीन पर आ जाती है।
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पुलिस अधीक्षक लोकेंद्र सिंह ने बताया कि जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर द्वारा पत्र के माध्यम बताया गया है कि जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा के मद्देनजर यह कदम उठाया जा रहा है। इसे सख्ती से लागू करते हुए 15 जून के बाद पकड़े जाने पर उनके चालान नहीं काटे जाएंगे जबकि गाड़ी को जब्त कर लिया जाएगा। ऐसे में उन्हें अपनी गाड़ी को छुड़वाने के लिए मोटा जुर्माना भरना पड़ सकता है और इसके बाद भी वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगानी पड़ेगी। पुलिस अधीक्षक ने आमजन से अपील की है कि जम्मू-कश्मीर की यात्रा से पहले नागरिक अपने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अवश्य लगवाएं। उ
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यह हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट एलुमिनियम की बनी होती है जिसमें यूनिकोड होता है। इस कोड में वाहन की पूरी जानकारी दर्ज होती है। इसमें वाहन के चेचिस व इंजन नंबर दर्ज होता है। किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने की स्थिति में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट में दर्ज नंबर से वाहन की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। कंप्यूटर में कोड डालने पर वाहन के मालिक और वाहन की जानकारी स्क्रीन पर आ जाती है।
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