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स्कूल बसों के लिए हाईकोर्ट की ओर से तय 21 नियम जांचने पहुंची टीम

Sat, 19 Mar 2016 12:25 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला/हिसार
ब्यूरो/अमर उजाला/हिसार Updated Sat, 19 Mar 2016 12:25 AM IST
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स्कूल बस - फोटो : Bureau
हाईकोर्ट की ओर से तय नियमों को जांचने के लिए राज्य बाल संरक्षण आयोग की टीम ने शुुक्रवार को शहर के कई स्कूलों की बसों को जांचा। बसों में हाईकोर्ट की ओर से तय किए गए 21 सुरक्षा नियमों को बारीकी से परखा गया। नियम पूरे करने वाले स्कूलों को सर्टीफिकेट जारी किए गए। जिन स्कूल बसों में खामियां मिलीं उन्हें नोटिस भी दिये गए हैं।
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गौरतलब है कि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की ओर से हरियाणा में सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी के तय नियम जांचने के आदेेश दिए थे। इसमें राज्य बाल संरक्षण आयोग की टीम 18 से 31 मार्च तक जिला स्तर पर जांच करेगी। टीम स्कूलों की ओर से जमा कराई गई रिपोर्ट के आधार पर उनका निरीक्षण करेंगी। शुक्रवार को आयोग की सदस्य कुमारी दीपा जैन के नेतृत्व में टीम हिसार पहुंची। टीम में केपी सिंह, बलराज कश्यप भी शामिल थे।
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दल ने शुक्रवार को विद्या देवी जिंदल स्कूल, ओपी जिंदल मॉर्डन स्कूल, सिद्धार्थ इंटरनेशनल स्कूल, सेंट मैरी स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल की बसों को जांचा। इस मौके पर ट्रैफिक पुलिस एसएचओ जगदेव सिंह, आरएसओ बलबीर सिंह, बलदेव सिंह, ज्ञान सिंह, जयकिशन सहित अन्य उपस्थित थे।
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यह 21 मानक जांचे स्कूल बसों में
- बस में सीसीटीवी लगा होना चाहिए
- बस में स्पीड गवर्नर लगाया जाए
- स्कूल बस में जीपीएस लगा होना चाहिए
- बस चालक, परिचालक वर्दी में ड्यूटी पर आएं
- बस चालक के पास पांच साल पुराना हैवी लाइसेंस होना चाहिए
- लड़की वाली बसों में लेडी सहायक
- बस पर स्कूल बस लिखा होना चाहिए
- स्कूल बस का रंग पीला होना चाहिए
- स्कूल बस पर स्कूल का नाम होना चाहिए
- फर्स्ट एड बॉक्स, अग्निशमन यंत्र लगाया जाए
- स्कूल बस में पर्दे न लगाए जाएं
- बस के शीशे पर काली फिल्म न लगाई जाए
- बस पर रूट चार्ट, टाइम टेबल, स्कूल के नंबर लिखे जाएं
- बस पर ऑन स्कूल ड्यूटी लिखा जाए
- स्कूल की बसों पर चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 लिखा जाए
- स्कूल बसों में आपातकालीन द्वार होना चाहिए

- स्कूल बस का परमिट, लाइसेंस, पंजीकरण सही होना चाहिए

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