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Hindi News ›   Haryana ›   Hisar News ›   High Court notice sent Rampal and SP

हाईकोर्ट ने रामपाल और एसपी को भेजा नोटिस

Wed, 06 Aug 2014 11:47 PM IST
hisar
hisar Updated Wed, 06 Aug 2014 11:47 PM IST
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संत रामपाल की हिसार कोर्ट में पेशी के दौरान हुए हंगामे को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने संत रामपाल, हिसार व रोहतक एसपी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम को अदालत की अवमानना का नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने इन सभी को 8 अगस्त तक जवाब देने के निर्देश दिए हैं। वहीं, करौंथा हिंसा मामले में भी संत रामपाल की 8 अगस्त को ही पेशी है।

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संत रामपाल 14 जुलाई को हिसार कोर्ट में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से रोहतक कोर्ट की पेशी भुगतने आए थे। पेशी के दौरान हजारों की संख्या में संत के अनुयायी पहुंच गए। उन्होंने कोर्ट परिसर को कब्जे में ले लिया और न ही किसी को अंदर जाने दिया और न ही बाहर आने दिया। वकीलों ने भी आरोप लगाया था कि उनके साथ अनुयायियों ने बदसलूकी की। 
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हाईकोर्ट ने संत सहित पुलिस अधीक्षक व चीफ सेक्रेटरी होम से जवाब मांगा है कि पेशी के दौरान ऐसी स्थिति क्याें पैदा हुई। कानून व्यवस्था क्यों बिगड़ी। ऐसा अंदेशा होते हुए पुलिस की तरफ से क्या प्रबंध किए गए थे। इन सभी बातों का जवाब सभी को हाईकोर्ट के समक्ष पेश करना है। मामले की पुष्टि बार एसोसिएशन के सचिव एडवोकेट अमित सैनी ने की है।
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संत रामपाल जब हिसार कोर्ट नंबर एक में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से रोहतक कोर्ट की पेशी पर आए तो हजारों की संख्या में पहुंचे उनके अनुयायियों ने पूरे शहर को कब्जे में ले लिया। कोर्ट परिसर में तो काले कपड़ों में तैनात अनुयायियों ने किसी को घुसने तक नहीं दिया। वकीलों के साथ भी संत के अनुयायियों की कहासुनी व हाथापाई हुई। मामले को लेकर वकीलों ने हड़ताल कर दी। कई दिन तक बार एसोसिएशन की तरफ से वर्क सस्पेंड रखा गया। प्रदेश स्तर पर भी वकीलों ने एक दिन वर्क सस्पेंड रखा।


इसके बाद मुख्य न्यायाधीश से मुलाकात कर हिसार बार एसोसिएशन ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने बार कार्यकारिणी के सदस्यों को आश्वासन दिया। जिला बार एसोसिएशन के सचिव एडवोकेट अमित सैनी ने बताया कि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से मिला था और उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया था कि संत रामपाल की अगली सुनवाई हिसार में नहीं कराई जाएगी। वकील मांग कर रहे हैं कि संत रामपाल की जमानत रद की जाए और उनकी पेशी हरियाणा से बाहर हो।

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