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एचसीएस व लेक्चरर भर्ती घोटाला: हिसार एसडीएम सहित 20 की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
Fri, 04 Aug 2023 10:57 PM IST
भूपेंद्र सिंह
संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार (हरियाणा)
Published by: भूपेंद्र सिंह
Updated Fri, 04 Aug 2023 10:57 PM IST
सार
एचपीएससी के पूर्व सचिव आईएएस अधिकारी, पूर्व सदस्यों, एग्जामिनर के अलावा चयनित अभ्यर्थियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की हुई है।
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- फोटो : google
विस्तार
हरियाणा के हिसार में जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार मित्तल की अदालत ने एचसीएस भर्ती और कॉलेज काडर के लेक्चरर की भर्ती घोटाले के मामले में हिसार एसडीएम सहित 20 की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।
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एसीबी ने एचसीएस (हरियाणा सिविल सर्विस) भर्ती-2001 में 29 एचसीएस भर्ती, वर्ष 2004 में 26 और कॉलेज काडर भर्ती में 10 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की हुई है। इन सभी चार्जशीट में जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सभी को 10 अगस्त के लिए नोटिस जारी किया है। इस मामले के आरोपियों ने अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की।
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शुक्रवार को अदालत ने आयोग के पूर्व सदस्य दयाल सिंह, जगदीश सिंह, जगदीश राय, संतोष सिंह, एचसीएस अधिकारियों में हिसार के एसडीएम डॉ. जयवीर यादव, वत्सल वशिष्ठ, डॉ. सरिता मलिक, वीना हुड्डा, जगनिवास, राकेश कुमार, सुरेंद्र सिंह के अलावा प्रदीप चौधरी, अशोक कुमार, गीता देवी, मीना कुमारी, नरेंद्र सिंह, दिलबाग सिंह, संजय चराया, डॉ. गिरिश्वर मिश्रा, पवन कुमार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।
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हरदीप व नीरज सिंह ने भी मांगी अग्रिम जमानत, सुनवाई 9 को
इसी मामले में आरोपी बनाए गए हरदीप सिंह व नीरज सिंह ने भी अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। अदालत ने इनकी याचिका पर एसीबी को 9 अगस्त के लिए जवाब दायर करने के लिए कहा है। अब दोनों जमानत याचिका पर नौ अगस्त को सुनवाई होगी।