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Hisar News: कंवारी गांव के सरपंच की हत्या के आरोपी शमशेर को मिली जमानत
Sat, 21 Feb 2026 01:39 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार
संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार
Updated Sat, 21 Feb 2026 01:39 AM IST
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हिसार। हांसी के गांव कंवारी के सरपंच नर सिंह उर्फ संजय हत्याकांड मामले में आरोपी शमशेर सिंह उर्फ ढाणी की शुक्रवार को सेशन जज अलका मलिक की अदालत ने दूसरी नियमित जमानत याचिका स्वीकार कर ली है। शुक्रवार को दोनों पक्षों में बहस हुई और बहस सुनने के बाद सेशन जज ने यह फैसला सुनाया। आरोपी शमशेर ने 17 फरवरी को जमानत याचिका का लगाई थी।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार हांसी सदर थाना पुलिस में 4 मार्च 2024 को केस दर्ज हुआ था। शिकायतकर्ता बलवंत सिंह ने आरोप लगाया था कि 3 मार्च की रात उसका भाई सरपंच नर सिंह उर्फ संजय शादी समारोह से लौट रहा था। इसी दौरान अज्ञात हमलावरों ने कार के सामने आकर गोलियां चला दीं, जिससे उसकी मौत हो गई। जांच के दौरान शमशेर पर साजिश में शामिल होने और सह-आरोपी को हथियार उपलब्ध कराने का आरोप लगा। अभियोजन पक्ष ने अदालत में दलील दी कि कॉल डिटेल रिकॉर्ड से घटना के समय आरोपी की सह-आरोपी से बातचीत सामने आई है। साथ ही उसे आदतन अपराधी बताते हुए जमानत का विरोध किया गया।
वहीं, बचाव पक्ष ने कहा कि आरोपी को झूठा फंसाया गया है, उसका घटनास्थल पर कोई प्रत्यक्ष रोल नहीं है और समान भूमिका वाले सह-आरोपी एएसआई संदीप को पहले ही जमानत मिल चुकी है।
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अदालत में चले अभियोग के अनुसार हांसी सदर थाना पुलिस में 4 मार्च 2024 को केस दर्ज हुआ था। शिकायतकर्ता बलवंत सिंह ने आरोप लगाया था कि 3 मार्च की रात उसका भाई सरपंच नर सिंह उर्फ संजय शादी समारोह से लौट रहा था। इसी दौरान अज्ञात हमलावरों ने कार के सामने आकर गोलियां चला दीं, जिससे उसकी मौत हो गई। जांच के दौरान शमशेर पर साजिश में शामिल होने और सह-आरोपी को हथियार उपलब्ध कराने का आरोप लगा। अभियोजन पक्ष ने अदालत में दलील दी कि कॉल डिटेल रिकॉर्ड से घटना के समय आरोपी की सह-आरोपी से बातचीत सामने आई है। साथ ही उसे आदतन अपराधी बताते हुए जमानत का विरोध किया गया।
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वहीं, बचाव पक्ष ने कहा कि आरोपी को झूठा फंसाया गया है, उसका घटनास्थल पर कोई प्रत्यक्ष रोल नहीं है और समान भूमिका वाले सह-आरोपी एएसआई संदीप को पहले ही जमानत मिल चुकी है।
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