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आईटी एक्ट व छेड़छाड़ मामले में दोषियों को चार-चार वर्ष कठोर कारावास

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 17 Aug 2021 01:47 AM IST
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Four years rigorous imprisonment to the culprits in IT Act and molestation case
आईटी एक्ट व छेड़छाड़ मामले में दोषियों को चार-चार वर्ष कठोर कारावास
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हिसार। आईटी एक्ट व छेड़छाड़ के दोषी संत नगर की उपकार कॉलोनी निवासी चंद्रमोहन उर्फ चंदू और नरवाना के हनुमान नगर निवासी बलविंद्र सिंह को सोमवार को एडीजे रेनू राणा की अदालत ने चार-चार वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 25-25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माना नहीं भरने पर दोनों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। दोनों को अदालत ने 11 जुलाई को दोषी करार दिया था। सजा के लिए 16 अगस्त निर्धारित की गई थी।

महिला थाने में मार्च 2018 में दी शिकायत में शहर निवासी युवती ने बताया था कि आरोपी चंद्रमोहन उसे लंबे समय से परेशान कर रहा है। आरोप था कि चंद्रमोहन ने उसका पर्सनल डाटा चोरी किया और फेसबुक व व्हाट्सएप पर उसे वायरल किया। पीड़िता का आरोप था कि आरोपी ने उसका पर्सनल डाटा फेक आईडी बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी।
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