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नशीले पदार्थ की तस्करी के जुर्म में चार साल कैद
जींद/ब्यूरो।
Updated Wed, 11 Dec 2013 10:55 PM IST
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हरियाणा के जींद में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संदीप गर्ग की अदालत ने नशीला पदार्थ तस्करी के दोषी को चार साल कारावास और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
जुर्माना अदा न करने पर दोषी को एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 28 नवंबर 2012 को उचाना चौकी पुलिस टी प्वाइंट पालवां रोड के पास वाहनों की चेकिंग कर रही थी।
इस दौरान एक युवक पुलिस को देखकर झाड़ियों से होकर गुजरने लगा। पुलिस ने युवक का पीछा कर उसे दबोच लिया और उसके बैग की तलाशी ली। बैग में पुलिस को चरस मिली।
पूछताछ में युवक की पहचान करनाल के अथलाना निसिंग निवासी सुरेश कुमार के रूप में हुई।
बैग में मिले चरस का जब ड्यूटी मजिस्ट्रेट के समक्ष वजन कराया गया तो वह 600 ग्राम था। पूछताछ में सुरेश ने बताया कि वह इस नशे की तस्करी के लिए यहां आया हुआ था।
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अदालत में चले मामले की सुनवाई के बाद बुधवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संदीप गर्ग की अदालत ने नशा तस्कर के दोषी सुरेश को चार साल कैद और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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जुर्माना अदा न करने पर दोषी को एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 28 नवंबर 2012 को उचाना चौकी पुलिस टी प्वाइंट पालवां रोड के पास वाहनों की चेकिंग कर रही थी।
इस दौरान एक युवक पुलिस को देखकर झाड़ियों से होकर गुजरने लगा। पुलिस ने युवक का पीछा कर उसे दबोच लिया और उसके बैग की तलाशी ली। बैग में पुलिस को चरस मिली।
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पूछताछ में युवक की पहचान करनाल के अथलाना निसिंग निवासी सुरेश कुमार के रूप में हुई।
बैग में मिले चरस का जब ड्यूटी मजिस्ट्रेट के समक्ष वजन कराया गया तो वह 600 ग्राम था। पूछताछ में सुरेश ने बताया कि वह इस नशे की तस्करी के लिए यहां आया हुआ था।
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अदालत में चले मामले की सुनवाई के बाद बुधवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संदीप गर्ग की अदालत ने नशा तस्कर के दोषी सुरेश को चार साल कैद और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।