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फैसले का पालन नहीं करने पर सहारा के शाखा प्रबंधक को उपभोक्ता फोरम ने सुनाई 6 माह कैद
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सिरसा। जिला उपभोक्ता फोरम ने फैसले की अवमानना करने पर सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड के शाखा प्रबंधक मुन्ना गुप्ता को 6 माह कैद व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष पदम सिंह ठाकुर ने यह फैसला सुनाया है। दोषी शाखा प्रबंधक मुन्ना गुप्ता को 15 दिनों के अंदर पीड़ित उपभोक्ता के अकाउंट में 611808 रुपये की राशि जमा करवानी होगी। अगर 15 दिनों के अंदर जुर्माना राशि जमा नहीं करवाई गई तो वास्तविक सजा के बाद एक महीने की अतिरिक्त अवधि कारावास में बितानी होगी।
मामले के अनुसार शहर के प्रसिद्ध डॉक्टर गोरख नाथ निवासी सांगवान चौक ने वर्ष 2016 में आंबेडकर चौक के पास स्थित सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड की ब्रांच में एक साल के लिए विभिन्न प्लान में 3 लाख रुपये का निवेश किया था। 31 अगस्त 2017 को पॉलिसी की अवधि पूरी होने के बाद कंपनी को 3 लाख 27 हजार रुपये का भुगतान करना था, जो नहीं किया गया। इसके बाद 22 अगस्त 2019 को डॉक्टर गोरख नाथ ने जिला उपभोक्ता फोरम में याचिका दायर करके न्याय की गुहार लगाई। उपभोक्ता फोरम ने फरवरी 2020 में फैसला सुनाया कि ब्रांच मैनेजर पीड़ित उपभोक्ता को 4 लाख 43 हजार 630 रुपये 7 प्रतिशत ब्याज सहित दे। इस फैसले के बाद भी शाखा प्रबंधक मुन्ना गुप्ता ने इसपर अमल नहीं किया। इसके बाद उपभोक्ता फोरम ने मुन्ना गुप्ता के खिलाफ जमानती वारंट जारी करते हुए उसे पेश होने का आदेश दिया। ब्रांच मैनेजर मुन्ना गुप्ता पेश नहीं हुआ तो उपभोक्ता फोरम को 8 मार्च 2022 को गिरफ्तारी वारंट जारी करना पड़ा। इसके बाद शहर थाना पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष समक्ष पेश किया। इसके बाद जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष पदम सिंह ठाकुर ने ब्रांच मैनेजर मुन्ना गुप्ता को 6 माह कारावास की सजा सुनाई और 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना राशि राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग द्वारा बनाए गए उपभोक्ता कानूनी सहायता खाते में जमा करवाई जाएगी।
जिले में 350 उपभोक्ता मांग रहे हैं कंपनी से अपना पैसा
जिला उपभोक्ता फोरम में सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड के खिलाफ जिले में 350 उपभोक्ताओं ने याचिकाएं लगा रखी हैं। इन उपभोक्ताओं को ढाई करोड़ रुपये की राशि कंपनी को देनी है, जो कई वर्षों से नहीं दी गई।
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मामले के अनुसार शहर के प्रसिद्ध डॉक्टर गोरख नाथ निवासी सांगवान चौक ने वर्ष 2016 में आंबेडकर चौक के पास स्थित सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड की ब्रांच में एक साल के लिए विभिन्न प्लान में 3 लाख रुपये का निवेश किया था। 31 अगस्त 2017 को पॉलिसी की अवधि पूरी होने के बाद कंपनी को 3 लाख 27 हजार रुपये का भुगतान करना था, जो नहीं किया गया। इसके बाद 22 अगस्त 2019 को डॉक्टर गोरख नाथ ने जिला उपभोक्ता फोरम में याचिका दायर करके न्याय की गुहार लगाई। उपभोक्ता फोरम ने फरवरी 2020 में फैसला सुनाया कि ब्रांच मैनेजर पीड़ित उपभोक्ता को 4 लाख 43 हजार 630 रुपये 7 प्रतिशत ब्याज सहित दे। इस फैसले के बाद भी शाखा प्रबंधक मुन्ना गुप्ता ने इसपर अमल नहीं किया। इसके बाद उपभोक्ता फोरम ने मुन्ना गुप्ता के खिलाफ जमानती वारंट जारी करते हुए उसे पेश होने का आदेश दिया। ब्रांच मैनेजर मुन्ना गुप्ता पेश नहीं हुआ तो उपभोक्ता फोरम को 8 मार्च 2022 को गिरफ्तारी वारंट जारी करना पड़ा। इसके बाद शहर थाना पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष समक्ष पेश किया। इसके बाद जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष पदम सिंह ठाकुर ने ब्रांच मैनेजर मुन्ना गुप्ता को 6 माह कारावास की सजा सुनाई और 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना राशि राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग द्वारा बनाए गए उपभोक्ता कानूनी सहायता खाते में जमा करवाई जाएगी।
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जिले में 350 उपभोक्ता मांग रहे हैं कंपनी से अपना पैसा
जिला उपभोक्ता फोरम में सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड के खिलाफ जिले में 350 उपभोक्ताओं ने याचिकाएं लगा रखी हैं। इन उपभोक्ताओं को ढाई करोड़ रुपये की राशि कंपनी को देनी है, जो कई वर्षों से नहीं दी गई।
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