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Hisar News: डीटीपी ने तोशाम रोड पर मकान व हिसार रोड पर ढाबा तोड़ा

Tue, 17 Dec 2024 11:14 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार
संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार Updated Tue, 17 Dec 2024 11:14 PM IST
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DTP demolished house on Tosham Road and dhaba on Hisar Road.
हांसी में कार्रवाई के दौरान मकान से लोगों को बाहर लेकर आते हुए पुलिसकर्मी। 
हांसी। जिला नगर योजनाकार (डीटीपी) टीम ने तोशाम रोड पर एक मकान व हिसार रोड पर एक ढाबे पर कार्रवाई करते हुए तोड़ दिया। मकान पर कार्रवाई के दौरान मकान मालिक व उसके परिवार के सदस्यों ने हंगामा किया। जेसीबी से मकान तोड़ने के दौरान मकान मालिक परिवार सहित मकान के अंदर चले गए। जिसके बाद पुलिस ने उन्हें बाहर निकाला।
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जिला नगर योजनाकार टीम दोपहर ढाई बजे तोशाम रोड पर पहुंची। कार्रवाई के लिए कृषि विभाग के एसडीओ डॉ. शमशेर ढुल को ड्यूटी मजिस्ट्रेट बनाया गया। इस दौरान वहां पर पुलिस बल भी तैनात रहा। टीम को देखकर मकान मालिक ने विरोध किया। मकान मालिक उत्तम नगर निवासी बलजीत ने कार्रवाई का विरोध किया। बलजीत का कहना था कि मकान को लेकर मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। उन्होंने कहा कि बिना किसी आदेश के उनके मकान पर कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई के दौरान मकान मालिक परिवार के सहित मकान के अंदर चले गए। ऐसे में पुलिस ने तुरंत उन्हें बाहर निकाला। कार्रवाई के बाद टीम वहां से लौटी। वहीं विभाग के अधिकारियों ने कहा कि रोड के साथ 30 मीटर का कंट्रोल्ड एरिया है। इस एरिया में बिना किसी अनुमति के मकान बनाया हुआ है। मकान बनाने से पहले उनसे मंजूरी नहीं ली गई।
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वहीं टोल प्लाजा के समीप शेर ए पंजाब ढाबे पर भी कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान ढाबे को तीन तरफ से तोड़ा गया। जिला नगर योजनाकार विभाग के अधिकारियों का कहना था कि यह ढाबा राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ ग्रीन बेल्ट में बना हुआ है। इस ढाबे पर पहले भी 3-4 बार कार्रवाई हो चुकी है। उसके बाद भी यहां पर फिर से निर्माण किया गया है। इसलिए ढाबे पर कार्रवाई की गई।
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यहां पर मकान बना हुआ है। हम इन्हें 2022 से लगातार नोटिस दे रहे हैं, लेकिन मकान नहीं हटाया गया। ट्रिब्यूनल में मामला विचाराधीन है। वहां पर हमसे पूछा जा रहा है कि भवन क्यों नहीं तोड़ा गया है। यह कंट्रोल्ड एरिया में मकान बना हुआ है। इसके लिए सीएलयू नहीं ली हुई है। इसलिए इस पर कार्रवाई की गई है। - गुंजन वर्मा, डीटीपी


यह मकान सात वर्ष पहले बनाया था। मामले में मैंने 22 जुलाई को हाईकोर्ट में याचिका डाली थी। इसमें लगातार सुनवाई हो रही है, लेकिन कार्रवाई के दौरान प्रशासन हमें रोक रहा है। हमें आदेशों की कॉपी नहीं दिखाई गई। हमारा सारा सामान मकान के अंदर था। सामान को भी बाहर नहीं निकालने दिया गया। इस मकान में मजदूर रहते थे और इसमें सब्जियां रखते थे। - बलजीत, मकान मालिक
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