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हत्या और लूटपाट मामले में एक को उम्रकैद और जुर्माना

Tue, 11 Apr 2017 12:18 AM IST
amarujala/Hisar
amarujala/Hisar Updated Tue, 11 Apr 2017 12:18 AM IST
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एडीजे विमल कुमार की अदालत ने हत्या और लूटपाट के जुर्म में गांव चिकनवास के तेजभान चौहान उर्फ इंदु को उम्रकैद और तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने उसे वीरवार को दोषी करार दिया था।
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सिविल लाइन पुलिस ने इस संबंध में 6 नवंबर 2014 को केस दर्ज किया था। राजस्थान के सिद्धमुख के विक्रम को बालसमंद रोड पर एचएयू के गेट नंबर दो के पास चाकू मारकर घायल कर दिया गया था। उसे एक निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया था। उसने पुलिस को शिकायत दी थी कि वह गाजियाबाद की एक फैक्ट्री में काम करता है और अब 15 दिनों से घर आया हुआ है। चिकनवास के तेजभान उर्फ इंदु से उसकी जान-पहचान है और उसके बुलाने पर वह 40 हजार रुपये लेकर बाइक खरीदने आया था। वे दोनों बालसमंद रोड पर एचएयू के गेट नंबर दो के पास थे। वहां तेजभान के मन में लालच आ गया और वह उस पर चाकू से हमला कर 40 हजार रुपये लूटकर फरार हो गया। चाकू के वार से घायल होने के बाद वह बेहोश हो गया था। किसी ने उसे अस्पताल पहुंचाया। सिविल लाइन पुलिस ने इस बारे में केस दर्ज किया था। बाद में 10 दिन बाद इलाज के दौरान घायल युवक की मौत हो गई थी। पुलिस ने फिर हत्या के प्रयास के केस को हत्या और लूटपाट के केस में तबदील कर दिया था।
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