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Hisar: 10 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के दोषी चाचा को 10 साल की सजा, 23 हजार रुपये जुर्माना
Mon, 16 Jan 2023 11:56 PM IST
भूपेंद्र सिंह
संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार (हरियाणा)
Published by: भूपेंद्र सिंह
Updated Mon, 16 Jan 2023 11:56 PM IST
सार
अदालत ने 23 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। मां की गवाही और सीसीटीवी फुटेज को अहम कड़ी माना है। जुर्माना न भरने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
हरियाणा के हिसार में अदालत ने 10 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म करने के दोषी चाचा को 10 साल की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार मेहता की अदालत ने दोषी सुखबीर को 23 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना न भरने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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इस संबंध में शहर के एक थाने में 3 दिसंबर 2019 को बंधक बनाने, दुष्कर्म करने, जान से मारने की धमकी देने और 6 पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। वहीं सरकारी वकील नरेंद्र सिंह ने बताया कि जुर्म साबित करने में बच्ची व उसकी मां की गवाही और सीसीटीवी की फुटेज अहम कड़ी साबित हुई।
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पुलिस की प्राथमिकी के अनुसार अस्पताल में उपचाराधीन बच्ची ने अपने बयान में बताया था कि वह चौथी कक्षा की छात्रा है। उसने बताया था कि स्कूल की छुट्टी के बाद घर आई। घर पर कोई नहीं था। मां के बारे में पूछने रिश्ते में चाचा लगने वाले के घर चली गई। वहां पर मां कपड़े धो रही थी।
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कुछ देर बाद मां वहां से घर आ गई और वह चाचा के घर टीवी देखने लगी। कुछ समय बाद चाचा दूसरे कमरे में ले गया और गलत काम किया। इस बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। बाद में पुलिस ने बच्ची के बयान पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, जान से मारने की धमकी और पॉस्को एक्ट के तहत केस दर्ज किया था।