फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Hisar News ›   Three convicts get 8 years rigorous imprisonment for attempt to murder

सजा: हत्या के प्रयास के मामले में तीन दोषियों को 8 साल कठोर कारावास, जुर्माना भी लगाया

Mon, 13 Dec 2021 11:46 PM IST
भूपेंद्र सिंह अमर उजाला ब्यूरो, हिसार (हरियाणा)
अमर उजाला ब्यूरो, हिसार (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Mon, 13 Dec 2021 11:46 PM IST
सार

जुर्माना नहीं भरने पर दोषियों को अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। अदालत ने नो दिसंबर को तीन आरोपियों को दोषी करार दिया था।

विज्ञापन
Three convicts get 8 years rigorous imprisonment for attempt to murder
कोर्ट (प्रतीकात्मक तस्वीर।) - फोटो : iStock

विस्तार

हरियाणा के हिसार जिले के बासड़ा निवासी संदीप पर फायरिंग करने के मामले में अदालत ने सोमवार को तीनों दोषियों को आठ-आठ वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा एडीजे वेद प्रकाश सिरोही की अदालत ने दोषियों पर जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अदालत ने 9 दिसंबर को सीसवाल निवासी अंकित, अशोक उर्फ सोनू व गंगवा निवासी अजमेर उर्फ डीजल को दोषी करार दिया था।

विज्ञापन


मामले के संबंध में सिविल लाइन थाने में 18 मार्च 2016 को संदीप की शिकायत पर केस दर्ज किया गया था। शिकायत में संदीप ने बताया था कि वर्ष 2015-16 में उसने लाडवा निवासी संजय के साथ कोर्ट में पार्किंग का ठेका लिया था। घटना वाले दिन वह पार्किंग में संजय के साथ बैठा था। उसी दौरान तीन युवक आए जिनमें से एक का नाम अजमेर उर्फ डीजल था।
विज्ञापन


डीजल ने अपने साथ आए एक युवक को कहा कि अंकित इसको गोली मार दे। दूसरे को कहा था कि सोनू तू मेरे साथ बाइक पर आजा। आरोप था कि अंकित ने उसे जान से मारने की नीयत से उस पर गोली चला दी, जो वहां से गुजर रहे एक राहगीर के पैर में लगी थी। इसके बाद आरोपी ने दो गोलियां और चलाई थी। संदीप ने बताया था आरोपियों ने साजिश रचकर उसी हत्या के लिए फायरिंग की थी। 

विज्ञापन
विज्ञापन

किस धारा में कितनी सजा

धारा     सजा             जुर्माना         अतिरिक्त सजा

  • 307    आठ वर्ष    20 हजार रुपये    6 महीने
  • 341    एक महीन        --                  --

इसके अलावा अंकित को आर्म्स एक्ट में दो साल का कठोर कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर उसे तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed