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ईंट मारकर हत्या करने वाले बाप-बेटे को उम्रकैद

Tue, 13 Dec 2016 12:20 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो/हिसार
अमर उजाला ब्यूरो/हिसार Updated Tue, 13 Dec 2016 12:20 AM IST
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Ramnivas and vinod kumar hisar, village Kukeri hisar, Hisar
court shimla

एडीजे पुरुषोत्तम कुमार की अदालत ने हत्या के जुर्म में गांव कुलेरी के रामनिवास और उसके बेटे विनोद कुमार को उम्रकैद और एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर उनको दो-दो साल की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अदालत ने बाप-बेटे को शुक्रवार को दोषी करार दिया था।

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अग्रोहा थाना पुलिस ने इस बारे में 25 अक्तूबर 2015 को केस दर्ज किया था। अदालत में चले अभियोग के अनुसार 24 अक्तूबर 2015 की रात नौ बजे अपनी बोलेरो चला रहे सुनील नामक युवक की सिर में ईंट मारकर हत्या की गई थी। गांव कुलेरी के कीडराम ने पुलिस को शिकायत देकर कहा था कि वह रात को खाना खाने के बाद गली में घूम रहा था। तभी उसे कुछ दूरी पर झगड़ा होने का शोर सुनाई दिया। उसका बेटा सुनील बोलेरो लेकर आ रहा था और गांव के विक्की व प्रदीप उसके साथ बैठे थे। उसके बेटे ने गाड़ी रोककर कहा कि पिता जी मेरे साथ कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन इतने में वहां आए रामनिवास ने उसे धक्का मारते हुए कहा कि तेरे के बेटे के साथ ही हमारा झगड़ा है। रामनिवास ने सुनील को गाड़ी से उतारा और विनोद ने हाथ ली हुई ईंट सुनील की कनपटी पर मारी। वहां धक्का-मुक्की शुरू हो गई और सुनील बेहोश होकर गिर पड़ा। अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में ले जाने पर उसके बेटे को मृत घोषित कर दिया गया। अग्रोहा थाना पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर रामनिवास और उसके बेटे विनोद को गिरफ्तार किया था। अदालत ने पूरे मुकदमे की सुनवाई के बाद पिता-पुत्र को हत्या का दोषी मानकर सजा सुनाई।

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