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Hindi News ›   Haryana ›   Hisar News ›   Life imprisonment to the convict of murder of a youth in Hisar of Haryana

Hisar: युवक की हत्या मामले में दोषी को उम्रकैद और हत्या प्रयास में सात साल की सजा

Wed, 01 Mar 2023 12:55 AM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Wed, 01 Mar 2023 12:55 AM IST
सार

रेलवे स्टेशन के पास कंवारी के अजय की गोली मारकर हत्या की गई थी। उमरा गांव के दीपक को भी गोली लगी थी। सिविल लाइन थाना पुलिस ने दोनों पक्षों के बयान पर क्रॉस केस किया था।

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विस्तार

हरियाणा के हिसार में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विवेक सिंगल की अदालत ने कंवारी गांव के अजय की गोली मारकर हत्या करने के मामले में दोषी करार दिए गए उमरा गांव के संजय को उम्रकैद की सजा सुनाई है। वहीं हत्या प्रयास मामले में भिवानी जिले के किरावड़ निवासी सुनील को 7 साल की सजा सुनाई है। सिविल लाइन थाना पुलिस ने अक्तूबर 2018 को दो क्रॉस केस दर्ज किए थे। कंवारी गांव के शमशेर की शिकायत पर हत्या और उमरा गांव के दीपक की शिकायत पर हत्या प्रयास और अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया था।

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पेपर दिलवाने के लिए बठिंडा गया था
पुलिस की प्राथमिकी के अनुसार कंवारी गांव के रहने वाले शमशेर ने बताया था कि भतीजा अजय गांव के संदीप को रेलवे का पेपर दिलवाने के लिए 31 सितंबर 2018 को बठिंडा लेकर गया था। भतीजे ने बताया कि 1 अक्तूबर की रात करीब 9.30 बजे रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाएंगे।
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अगले दिन रात को भतीजे को लेने के लिए जाट कॉलेज के पास पहुुंचे और यहीं पर गाड़ी खड़ी करने के बाद पैदल रेलवे स्टेशन पर चले गए। इसी दौरान भतीजा अजय और संदीप आ गए। पार्किंग के पास खड़े थे। इसी दौरान 5-6 युवक आए और अजय के साथ झगड़ा करने लगे। उस समय पार्किंग वाले ने कहा कि यहां पर झगड़ा मत करो।
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फिर पैदल जाट कॉलेज की तरफ चल पड़े। रेलवे परिसर में ही पीपल के पेड़ के पास पहुंचे तो झगड़ा करने वाले युवक दोबारा आए और एक युवक ने अजय को गोली मार दी। बाद में 2-3 फायर और किए। जख्मी हालत में अजय को लेकर नागरिक अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अदालत ने उक्त मामले में उमरा गांव के संजय को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

डेढ़ साल पहले हुआ था विवाद
पुलिस को दी गई शिकायत में उमरा गांव के दीपक ने बताया था कि करीब एक-डेढ़ साल पहले कंवारी गांव के अजय के साथ कहासुनी हुई थी। 1 अक्तूबर को मामा सुरेंद्र के साथ रेलवे विभाग में डी ग्रुप की परीक्षा देने के लिए बठिंडा गया था। उस दिन कंवारी गांव के संदीप का भी पेपर था उसके साथ अजय भी था। रात करीब 9.30 बजे रेलवे स्टेशन पहुंचे। स्टेशन से बाहर आने के बाद जाट कॉलेज की तरफ जाने लगे। रास्ते में अजय और उसके साथियों ने झगड़ा करना शुरू कर दिया।


जैसे तैसे कर जाट कॉलेज की तरफ भागने लगे तो अजय और अन्य ने फायर कर दिया। एक गोली कूल्हे पर लगी। पुलिस ने हत्या प्रयास और अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। अदालत ने उक्त मामले में भिवानी जिला के किरावड़ निवासी सुनील को 7 साल की सजा सुनाई है।

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