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व्यापारी को गोली मार लूट करने वाले दोषी करार, सजा आज

Wed, 19 Oct 2016 12:12 AM IST
ब्यूरो / अमर उजाला , हिसार
ब्यूरो / अमर उजाला , हिसार Updated Wed, 19 Oct 2016 12:12 AM IST
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एडीजे डीआर चालिया की अदालत ने सेक्टर-13 के व्यापारी श्यामलाल बंसल को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर डेढ़ लाख रुपये लूटने के चार आरोपियों को दोषी करार दिया है। उन्हें बुधवार को सजा सुनाई जाएगी। दोषियों में शिव कॉलोनी का प्रदीप कुमार व कृष्ण कुमार उर्फ लक्की, जींद जिले के गांव बरसोला का नीरज कुमार उर्फ मोटा और भिवानी के गांव रासीवास का मनीष उर्फ मन्नु शामिल हैं। 
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 सिविल लाइन पुलिस ने इस बारे में एक जनवरी 2013 को केस दर्ज किया था। अदालत में चले अभियोग के अनुसार सेक्टर-13 में लैपटॉप और मोबाइल के शोरूम में वारदात वाले दिन चार नकाबपोश घुस आए थे और उन्होंने शोरूम संचालक अर्बन इस्टेट निवासी श्यामलाल बंसल को कंधे पर गोली मारकर घायल कर दिया था। वे डेढ़ लाख रुपये लूटकर फरार हो गए थे। अर्बन इस्टेट के अनुराग बंसल ने पुलिस को बयान देकर कहा था कि वह और उसका ममेरा भाई योगेश गोयल निवासी भूना शोरूम में काउंटर के पास खड़े थे। उसके पिता श्यामलाल शोरूम के केबिन में परिचित संदीप चौधरी से बातचीत कर रहे थे। 
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गोली मारकर लूटी थी नकदी
अनुराग ने शिकायत में कहा था कि शोरूम में 4 नकाबपोश युवक घुस आए थे। उनके हाथ में पिस्तौल थी। उन्होंने दो-तीन ग्राहकों को धक्के मारे और मुझसे पैसे मांगे। उसके पास डेढ़ लाख नकदी भरा बैग था। उसने बैग न दिया तो एक नकाबपोश ने उसके पिता को दाएं कंधे में गोली मार दी। इस पर उसने एक हमलावर को नकदी वाला बैग सौंप दिया। फिर लुटेरे फरार हो गए। सिविल लाइन पुलिस ने लूटपाट और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। अदालत ने पूरे मुकदमे की सुनवाई के बाद चारों आरोपियों को लूट का दोषी माना है।
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