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Hisar: हत्यारे दंपती को आजीवन कारावास की सजा, की गई थी सहमति संबंध में रहने वाली महिला की हत्या

Mon, 17 Oct 2022 10:09 PM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Mon, 17 Oct 2022 10:09 PM IST
सार

इस संबंध में शहर की ठंडी सड़क निवासी गोविंदा ने 6 अक्तूबर 2020 को अग्रोहा थाने में शिकायत दी थी। अदालत ने 12 अक्तूबर को आरोपियों को दोषी करार दिया था।

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Court sentenced life imprisonment to the murderer couple in Hisar
सांकेतिक तस्वीर।

विस्तार

हरियाणा के हिसार में अदालत ने सोमवार को सहमति संबंध में रहने वाली महिला रेणू की हत्या के दोषी पति-पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित सहरावत की अदालत ने दोषी दीपक और उसकी पत्नी पूनम पर 22-22 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। दोषी दंपती ने अग्रोहा में भूना मार्ग पर रहने वाली रेणू की गैस भट्ठी का बर्नर सिर में मारकर हत्या की थी। 

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अदालत में चले अभियोग के अनुसार गोविंदा ने बताया कि करीब 12 साल पहले बहन रेणू की शादी भिवानी निवासी सुशील के साथ की थी। करीब पांच साल पहले वह अपने छोटे बेटे के साथ पति को छोड़कर अग्रोहा में दीपक के साथ सहमति संबंध में रहने लगी।
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यह भी पढ़ें : फतेहाबाद: रिश्ते में नाबालिग भतीजी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद, जुर्माना भी लगाया
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दीपक की फतेहाबाद के जांडली कलां की रहने वाली पूनम से शादी हुई थी। दीपक के साथ अनबन के चलते पूनम मायके में रहती थी। कुछ समय पहले पूनम दीपक और रेणू के साथ ही रहने लगी, लेकिन अक्सर पूनम और रेणू में झगड़ा होने लगा। वारदात से तीन दिन पहले रेणू हिसार में दवा लेने के लिए आई थी।

उस समय उसने बताया था कि पूनम और दीपक मिलकर मारपीट करते हैं। 6 अक्तूबर को पूनम और दीपक ने मिलकर मेरी बहन के सिर पर गैस भट्ठी के बर्नर से हमला कर हत्या कर दी थी। सरकारी वकील अमित मेहता ने बताया कि यह एक चिह्नित केस था। अदालत ने दो साल में इस मामले में दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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