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चरस तस्कर को 10 साल की कैद और 1 लाख जुर्माना
ब्यूरो / अमर उजाला, हिसार
Updated Fri, 22 Jul 2016 01:18 AM IST
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अदालत
- फोटो : Demo
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एडीजे विमल कुमार की अदालत ने चरस तस्करी के जुर्म में गांव खरड़ अलीपुर के राजवंत को 10 साल की कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर उसे दो साल की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अदालत ने अफीम तस्करी के दोषी सुरेंद्र के जेल में बिताए 30 महीने की अवधि को सजा माना है।
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पुलिस ने इस संबंध में 27 जुलाई 2013 को केस दर्ज किया था। अदालत में चले अभियोग के अनुसार पुलिस को सूचना मिली थी कि खरड़ अलीपुर का सुरेंद्र घर में नशे का धंधा करता है। कुछ देर बाद पुलिस की एक टीम ने वहां छापा मार दिया था। राजवंत पुलिस देखकर एक छत से कूदकर घायल हो गया था। मगर पुलिस ने उसे काबू कर उसकी निशानदेही पर 1 किलो 400 ग्राम चरस बरामद की थी। पुलिस ने उसके साथी सुरेंद्र को पकड़कर उसके कब्जे से 1 किलो 250 ग्राम अफीम बरामद की थी और मौके से भारी संख्या में कारतूस बरामद किये थे। सदर थाना पुलिस ने इस संबंध में केस दर्ज किया था। अदालत ने मंगलवार को दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाने के बारे में फैसला वीरवार तक सुरक्षित रख लिया था।
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