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विवाहिता को पीटने व बंधक बनाने के आरोप में पति, ससुर व देवर के खिलाफ केस
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महिला ने लगाया पीटने और बंधक बनाने का आरोप
उकलाना। सातरोड़ खुर्द निवासी एक विवाहिता ने पति, ससुर और देवर पर मारपीट करने और बंधक बनाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने विवाहिता की शिकायत पर तीनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
पुलिस को दी शिकायत में सातरोड़ खुर्द निवासी माया रानी ने बताया कि उसकी शादी 9 दिसंबर 2012 को भैरी अकबरपुर निवासी देवीलाल के साथ हुई थी। 11 फरवरी की रात करीब साढ़े बजे वह ऊपर चौबारे में बैठी थी। इस दौरान उसका पति देवीलाल, ससुर शेर सिंह और देवर भूप सिंह आए और कहा कि आज तुझे जान से मारेंगे। इसके बाद उसके पति ने आते ही उसकी पिटाई शुरू कर दी। फिर तीनों ने उसकी बुरी तरह पिटाई की और गालियां भी दीं। देवर ने जान से मारने के लिए गला दबा दिया। इसके बाद उन्होंने मुझे बंधक बनाकर रखा और कुछ भी खाने-पीने को नहीं दिया। उसने शिकायत में बताया कि उसके पापा को भी आरोपियों ने फोन पर मुझे जान से मरने की धमकी दी। इस पर अगले ही दिन उसके पापा पुलिस को लेकर आ गए और उसकी जान बचाई। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 294, 342, 506, 34 के तहत केस दर्ज किया है।
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उकलाना। सातरोड़ खुर्द निवासी एक विवाहिता ने पति, ससुर और देवर पर मारपीट करने और बंधक बनाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने विवाहिता की शिकायत पर तीनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
पुलिस को दी शिकायत में सातरोड़ खुर्द निवासी माया रानी ने बताया कि उसकी शादी 9 दिसंबर 2012 को भैरी अकबरपुर निवासी देवीलाल के साथ हुई थी। 11 फरवरी की रात करीब साढ़े बजे वह ऊपर चौबारे में बैठी थी। इस दौरान उसका पति देवीलाल, ससुर शेर सिंह और देवर भूप सिंह आए और कहा कि आज तुझे जान से मारेंगे। इसके बाद उसके पति ने आते ही उसकी पिटाई शुरू कर दी। फिर तीनों ने उसकी बुरी तरह पिटाई की और गालियां भी दीं। देवर ने जान से मारने के लिए गला दबा दिया। इसके बाद उन्होंने मुझे बंधक बनाकर रखा और कुछ भी खाने-पीने को नहीं दिया। उसने शिकायत में बताया कि उसके पापा को भी आरोपियों ने फोन पर मुझे जान से मरने की धमकी दी। इस पर अगले ही दिन उसके पापा पुलिस को लेकर आ गए और उसकी जान बचाई। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 294, 342, 506, 34 के तहत केस दर्ज किया है।
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