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चूरा पोस्त तस्कर को 24 साल की कैद ,1.30 लाख का जुर्माना
Updated Thu, 15 Feb 2018 01:32 AM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
हिसार।
एडीजे आरके जैन की अदालत ने डोडा चूरापोस्त तस्करी, धोखाधड़ी और जालसाजी के जुर्म में फतेहाबाद के गांव म्योद कलां के दलीप सिंह को 24 साल की कैद और 1.30 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर उसे साढे़ तीन साल की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। हांसी सिटी थाना पुलिस ने इस संबंध में 28 मई 2016 को धोखाधड़ी, जालसाजी और एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया था।
घटना वाले दिन एसटीएफ के एसआई महेंद्र सिंह ने टीम समेत हांसी के तोशाम रोड पर ढाणी राजू मोड़ के पास नाकेबंदी की हुई थी। वहां तोशाम की तरफ से एक बोलेरो आई। पुलिस कर्मियों ने शक की बिनाह पर वाहन को रुकवाया। बोलेरो को म्योद कलां का दलीप चला रहा था। पुलिस कर्मियों ने डीएसपी जितेंद्र सिंह को मौके पर बुलाकर बोलेरो की तलाशी ली। बोलेरो से सात कट्टे निकालकर प्रत्येक कट्टे से 22 किलो डोडा चूरापोस्त बरामद किया। पुलिस ने बोलेरो से 154 किलो डोडा चूरापोस्त कब्जे में लेकर दलीप को गिरफ्तार किया था। उसने बताया था कि वह मध्यप्रदेश के एक आदमी से 1800 रुपये प्रति किलो के हिसाब से नशीला पदार्थ खरीदकर लाया है। पुलिस की जांच में बोलेरो की नंबर प्लेट और आरसी फर्जी पाई गई थी। हांसी सिटी थाना पुलिस ने इस संबंध में नामजद के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया था।
दोषी को यह सजा सुनाई
दलीप को एनडीपीएस एक्ट के तहत 15 साल की कैद और 1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर उसे 2 साल की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अदालत ने उसे धारा 420 के तहत 4 साल की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर उसे 6 महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। उसे धारा 468 के तहत 3 साल की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर उसे 6 महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। उसे धारा 471 के तहत 2 साल की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर उसे 6 महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। सभी सजाएं अलग-अलग चलेंगी।
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चूरा पोस्त तस्कर को 24 साल की कैद, 1.30 लाख का जुुर्माना
एसटीएफ ने 28 मई 2016 को हांसी के तोशाम रोड पर म्योद कलां के दलीप को नशीले पदार्थ समेत किया था गिरफ्तार
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हिसार।
एडीजे आरके जैन की अदालत ने डोडा चूरापोस्त तस्करी, धोखाधड़ी और जालसाजी के जुर्म में फतेहाबाद के गांव म्योद कलां के दलीप सिंह को 24 साल की कैद और 1.30 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर उसे साढे़ तीन साल की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। हांसी सिटी थाना पुलिस ने इस संबंध में 28 मई 2016 को धोखाधड़ी, जालसाजी और एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया था।
घटना वाले दिन एसटीएफ के एसआई महेंद्र सिंह ने टीम समेत हांसी के तोशाम रोड पर ढाणी राजू मोड़ के पास नाकेबंदी की हुई थी। वहां तोशाम की तरफ से एक बोलेरो आई। पुलिस कर्मियों ने शक की बिनाह पर वाहन को रुकवाया। बोलेरो को म्योद कलां का दलीप चला रहा था। पुलिस कर्मियों ने डीएसपी जितेंद्र सिंह को मौके पर बुलाकर बोलेरो की तलाशी ली। बोलेरो से सात कट्टे निकालकर प्रत्येक कट्टे से 22 किलो डोडा चूरापोस्त बरामद किया। पुलिस ने बोलेरो से 154 किलो डोडा चूरापोस्त कब्जे में लेकर दलीप को गिरफ्तार किया था। उसने बताया था कि वह मध्यप्रदेश के एक आदमी से 1800 रुपये प्रति किलो के हिसाब से नशीला पदार्थ खरीदकर लाया है। पुलिस की जांच में बोलेरो की नंबर प्लेट और आरसी फर्जी पाई गई थी। हांसी सिटी थाना पुलिस ने इस संबंध में नामजद के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया था।
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दोषी को यह सजा सुनाई
दलीप को एनडीपीएस एक्ट के तहत 15 साल की कैद और 1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर उसे 2 साल की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अदालत ने उसे धारा 420 के तहत 4 साल की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर उसे 6 महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। उसे धारा 468 के तहत 3 साल की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर उसे 6 महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। उसे धारा 471 के तहत 2 साल की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर उसे 6 महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। सभी सजाएं अलग-अलग चलेंगी।
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चूरा पोस्त तस्कर को 24 साल की कैद, 1.30 लाख का जुुर्माना
एसटीएफ ने 28 मई 2016 को हांसी के तोशाम रोड पर म्योद कलां के दलीप को नशीले पदार्थ समेत किया था गिरफ्तार