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बजरंग दल के नेता वत्स समेत दो आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

Wed, 19 Jul 2017 12:40 AM IST
Updated Wed, 19 Jul 2017 12:40 AM IST
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बजरंग दल के नेता वत्स समेत दो आरोपियों की जमानत याचिका खारिज
बजरंग दल के नेता वत्स समेत दो आरोपियों की जमानत याचिका खारिज
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अमर उजाला ब्यूूरो
हिसार।
मस्जिद में यूपी के आम व्यापारी को थप्पड़ मारने के प्रकरण में मंगलवार को अदालत में दो आरोपियों की जमानत पर सुनवाई हुई। दोनों तरफ के वकीलों की बहस सुनने के बाद अदालत ने बजरंग दल के जिला संयोजक कपिल वत्स और ऋषि नगर के अनिल वर्मा की जमानत याचिका खारिज कर दी। वे जेल में बंद हैं।
धार्मिक भावनाएं आहत करने और थप्पड़ मारने के केस में बजरंग दल के जिला संयोजक कपिल वत्स और ऋषि नगर के अनिल वर्मा जेल में बंद हैं। उन्होंने न्यायिक दंडाधिकारी मोहम्मद सागीर की अदालत में जमानत याचिका लगाई थी। अदालत ने जवाब दावा पेश करने के लिए सिटी थाना पुलिस को नोटिस जारी किया था। पुलिस ने अदालत में अपना जवाब दावा पेश किया। कोर्ट में आरोपी के अधिवक्ता राजेश जैन, अन्य और दूसरे पक्ष के धर्मपाल सोनी, विक्रम मित्तल, राजमोहन, सोमदत्त, सतीश शर्मा की बहस हुई। अदालत ने तर्क-वितर्क सुनने के बाद दोनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। बताया जाता है कि कोर्ट ने इस प्रकरण को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल हुई क्लिप भी देखी।
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सेशन कोर्ट में अपील करेंगे : गोयल
विश्व हिंदू परिषद के जिला महामंत्री रवींद्र गोयल ने बताया कि निचली अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी है। वह अब सेशन कोर्ट में अपील करेंगे। उन्होंने बताया कि फैसला आने के बाद बजरंग दल और विहिप कार्यकर्ताओं की बैठक बाईपास पर हनुमान मंदिर में हुई। उसमें प्रकरण पर मंथन किया गया।
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यह है मामला
बजरंग दल के कार्यकर्ता अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमले के विरोध में 11 जुलाई को लाहौरिया चौक पर प्रदर्शन करने गए थे। वे बाद में प्रदर्शन करते हुए पास में एक मस्जिद के सामने पहुंच गए थे। बताया जाता है कि वहां गेट पर आए सहारनपुर के व्यापारी मोहम्मद आसिन को उन्होंने भारत माता की जय बोलने के लिए कहा था। फिर बहस होने पर व्यापारी को थप्पड़ मार दिया था। सिटी थाना पुलिस ने 125 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया था।

मस्जिद के बाहर थप्पड़ प्रकरण : सहारनपुर के व्यापारी से की थी मारपीट
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