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किसानों से डीएपी खाद के 5 रुपए अधिक वसूलने वाले लेखाकार व इंचार्ज के खिलाफ केस दर्ज
Updated Thu, 01 Feb 2018 12:56 AM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
बरवाला।
पुलिस ने सहकारी विभाग के स्थानीय सेंटर के लेखाकार व उसके इंचार्ज के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। लेखाकार खेमचंद व इंचार्ज सुरेंद्र सिंह के खिलाफ गांव दौलतपुर के डीपी राव ने शिकायत की है। मामला करीबन 10 माह पुराना है। खेमचंद व सुरेंद्र सिंह पर आरोप है कि उन्होंने किसानों ने डीएपी खाद के तय 905 रुपये प्रति बैग के स्थान पर 910 रुपयों की वसूली की है। पुलिस को दर्ज करवाई गई प्राथमिकी में डीपी राव ने कहा है कि उसने मामले के संबंध में उन्होंने अधिकारियों को शिकायत की थी।
11 मई 2017 को हैफेड के अधिकारियों ने उसकी शिकायत पर एक कमेटी बनाकर जांच करवाई जिसमें तीन कर्मचारी दोषी पाए गए। शिकायतकर्ता ने कहा है कि मामले के संबंध में उसने 6 मार्च 2017 को उपायुक्त को शिकायत की थी। उन्होंने जांच का जिम्मा एसडीएम बरवाला को दे दिया था। बाद में एसडीएम ने जांच मार्केट कमेटी सचिव को सौंप दी। 21 जून 2017 को उन्होंने जांच में दो कर्मचारियों को दोषी पाया। आरोपितों द्वारा गोलमाल का खुलासा होने पर उन्होंने 23 मई को 27370 रुपयों को सोसायटी के खाते में जमा करवा दिया। लेखाकार खेमचंद व इंचार्ज सुरेंद्र सिंह ने 5474 कट्टे डीएपी खाद के किसानों को बेचकर उन्हें 5 रुपये प्रति कट्टे के हिसाब से चूना लगा दिया। आरोपितों ने यह राशि सोसायटी के खाते में तो जमा करवा दी लेकिन जिन किसानों से अधिक वसूली की गई थी उन्हें यह राशि नहीं मिली।
किसानों से डीएपी खाद के पांच रुपये अधिक वसूलने वाले लेखाकार और इंचार्ज के खिलाफ केस दर्ज
905 रुपये की जगह वसूले थे 910 रुपये प्रति बैग
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बरवाला।
पुलिस ने सहकारी विभाग के स्थानीय सेंटर के लेखाकार व उसके इंचार्ज के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। लेखाकार खेमचंद व इंचार्ज सुरेंद्र सिंह के खिलाफ गांव दौलतपुर के डीपी राव ने शिकायत की है। मामला करीबन 10 माह पुराना है। खेमचंद व सुरेंद्र सिंह पर आरोप है कि उन्होंने किसानों ने डीएपी खाद के तय 905 रुपये प्रति बैग के स्थान पर 910 रुपयों की वसूली की है। पुलिस को दर्ज करवाई गई प्राथमिकी में डीपी राव ने कहा है कि उसने मामले के संबंध में उन्होंने अधिकारियों को शिकायत की थी।
11 मई 2017 को हैफेड के अधिकारियों ने उसकी शिकायत पर एक कमेटी बनाकर जांच करवाई जिसमें तीन कर्मचारी दोषी पाए गए। शिकायतकर्ता ने कहा है कि मामले के संबंध में उसने 6 मार्च 2017 को उपायुक्त को शिकायत की थी। उन्होंने जांच का जिम्मा एसडीएम बरवाला को दे दिया था। बाद में एसडीएम ने जांच मार्केट कमेटी सचिव को सौंप दी। 21 जून 2017 को उन्होंने जांच में दो कर्मचारियों को दोषी पाया। आरोपितों द्वारा गोलमाल का खुलासा होने पर उन्होंने 23 मई को 27370 रुपयों को सोसायटी के खाते में जमा करवा दिया। लेखाकार खेमचंद व इंचार्ज सुरेंद्र सिंह ने 5474 कट्टे डीएपी खाद के किसानों को बेचकर उन्हें 5 रुपये प्रति कट्टे के हिसाब से चूना लगा दिया। आरोपितों ने यह राशि सोसायटी के खाते में तो जमा करवा दी लेकिन जिन किसानों से अधिक वसूली की गई थी उन्हें यह राशि नहीं मिली।
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किसानों से डीएपी खाद के पांच रुपये अधिक वसूलने वाले लेखाकार और इंचार्ज के खिलाफ केस दर्ज
905 रुपये की जगह वसूले थे 910 रुपये प्रति बैग