फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Hisar News ›   पत्नी का हत्यारा दोषी करार, 12 को

पत्नी का हत्यारा दोषी करार, 12 को

Fri, 09 Mar 2018 01:20 AM IST
Updated Fri, 09 Mar 2018 01:20 AM IST
विज्ञापन
पत्नी का हत्यारा दोषी करार, 12 को
अमर उजाला ब्यूरो
विज्ञापन

हिसार।
सेशन जज प्रमोद गोयल की अदालत ने ढाई साल पहले पत्नी की हत्या करने वाले गांव मिर्चपुर के अनिल उर्फ लीलू को दोषी करार दिया है। अदालत उसे 12 मार्च को सजा सुनाएगी। आरोप है कि पत्नी नशा करने से रोकती थी, इस पर उसने कस्सी से वार कर उसे मार डाला था।
नारनौंद थाना पुलिस ने इस संबंध मेें 4 अगस्त 2015 को केस दर्ज किया था। मतलोडा गांव के जगबीर सिंह ने पुलिस को बयान देकर कहा था कि दो भाई और तीन बहनों में से निर्मला देवी उनकी सबसे छोटी बहन थी। निर्मला की शादी 18 मार्च 1998 को मिर्चपुर के अनिल से हुई थी। निर्मला का 15 साल का बेटा अमन और 13 साल का बेटा अरुण है। उसका पति अनिल शराब का लती है। वह नशे का जुगाड़ करने के लिए कई बार घर के कुछ बर्तन भी बेच चुका था। निर्मला नशा करने से रोकती तो मारपीट करता था। उन्होंने अनिल को कई बार समझाया था।
विज्ञापन

घटना वाले दिन वह सूचना मिलने पर गांव के अन्य लोगों के साथ मिर्चपुर में खेत में बने कोठड़े में पहुंचे तो निर्मला मृत पड़ी थी। उसकी गर्दन, ठोडी व मुंह पर तेज धारदार हथियार के वार के निशान थे। नारनौंद थाना पुलिस ने अनिल पर हत्या का केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed