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लापरवाही से वाहन चलाने पर सजा

Fri, 01 Dec 2017 01:22 AM IST
Updated Fri, 01 Dec 2017 01:22 AM IST
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लापरवाही से वाहन चलाने पर सजा
अमर उजाला ब्यूरो
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हिसार।
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मनप्रीत सिंह की अदालत ने लापरवाही से वाहन चलाने पर गाड़ी चालक दिल्ली के नांगलोई निवासी ड्राइवर संजय को एक साल की कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने उसे करीब चार साल पहले अग्रोहा के पास डस्टर गाड़ी द्वारा बाइक को टक्कर मारकर शांत विहार कॉलोनी की यशा की मौत होने और सैनियान मोहल्ला के पंकज के घायल होने के मामले में सजा सुनाई है।

अग्रोहा थाना पुलिस ने इस बारे में 13 जुलाई 2013 को केस दर्ज किया था। अदालत में चले अभियोग के अनुसार घटना वाले दिन अग्रोहा में एक डस्टर गाड़ी ने पीछे से बाइक को टक्कर मार दी थी। इससे दिल्ली रोड के शांत विहार की 22 वर्षीय यशा की मौत हो गई थी और सैनियान मोहल्ला का 27 वर्षीय पंकज घायल हो गया था। अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में दाखिल पंकज ने पुलिस को बयान देकर कहा था कि उसकी मंगेतर यशा का एलआईसी का पेपर था। हिसार में पेपर खत्म होने के बाद वे दोनों अग्रोहा धाम मंदिर में पूजा के लिए आए थे। वे पूजा कर बाइक पर हिसार लौट रहे थे। वे बस अड्डे से एक किलोमीटर चले थे कि पीछे से तेज स्पीड में आई एक डस्टर गाड़ी ने बाइक को टक्कर मार दी जिससे वह गिर गया और यशा गाड़ी व कीकर के बीच फंस गई। हादसे में वह घायल हो गया और यशा की मौत हो गई। डस्टर चालक नांगलोई निवासी संजय मौके से फरार हो गया था। अग्रोहा थाना पुलिस ने लापरवाही से वाहन चलाने का केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था। अदालत ने उसे दोषी मानकर सजा सुनाई है।
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हादसे के दोषी ड्राइवर को एक साल कैद
गाड़ी चालक ने बाइक को मारी थी टक्कर, युवती की हो गई थी मौत
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