फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Hisar News ›   10 year imprisonment, smuggling, drugs smuggling case, court order, Hisar

चरस तस्कर को 10 साल की कैद

Wed, 07 Sep 2016 12:12 AM IST
ब्यूरो / अमर उजाला, हिसार
ब्यूरो / अमर उजाला, हिसार Updated Wed, 07 Sep 2016 12:12 AM IST
विज्ञापन
10 year imprisonment, smuggling, drugs smuggling case, court order, Hisar
सजा - फोटो : amar ujala

एडीजे परमवीर निज्जर की अदालत ने मंगलवार को चरस तस्करी के जुर्म में बड़वाली ढाणी के अनिल सैनी को 10 साल की कैद और 1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर उसे एक साल की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अदालत ने उसे बुधवार को दोषी करार दिया था।

विज्ञापन


हांसी सदर थाना पुलिस ने इस बारे में 28 सितंबर 2013 को केस दर्ज किया था। अदालत में चले अभियोग के अनुसार हांसी सीआईए इंचार्ज प्रहलाद सिंह को घटना वाले दिन सूचना मिली थी कि हिसार-हांसी मार्ग पर रायपुर माइनर के पास कोई तस्कर चरस लेकर ऑटो रिक्शा में आने वाला है। पुलिस की टीम कुछ देर बाद बताए गए स्थान पर पहुंच गई। बड़वाली ढाणी निवासी अनिल सैनी वहां ऑटो रिक्शा लेकर आया था। उसके एक कंधे पर थैला रखा था। पुलिस कर्मियों ने उसे रुकवा लिया था। फिर पुलिस कर्मियों ने फोन कर एएसपी मनोज कुमार को मौके पर बुला लिया था। पुलिस कर्मियों ने थैले की तलाशी लेकर पांच किलो चरस बरामद की थी। उसके बाद पुलिस ने चालक को हिरासत में ले लिया था। पुलिस ऑटो रिक्शा और चरस को साथ ले गई थी। हांसी सदर थाना पुलिस ने इस संबंध में चालक के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। अदालत ने पूरे मुकदमे की सुनवाई के बाद आरोपी को चरस तस्करी का दोषी मानकर सजा सुनाई।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed