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पत्नी को जलाकर मारने वाले को 10 साल कैद

Fri, 20 Nov 2015 01:06 AM IST
अमर उजाला हिसार/ब्यूरो
अमर उजाला हिसार/ब्यूरो Updated Fri, 20 Nov 2015 01:06 AM IST
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10 year imprisonment for wife murder

एडीजे बसरुद्दीन की कोर्ट ने खरकड़ा निवासी शीशपाल उर्फ संतराम को पत्नी की जलाकर हत्या करने के मामले में 10 साल कैद की सजा सुनाई है।

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कोर्ट ने अभियुक्त पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर उसे अतिरिक्त सजा काटनी होगी। हालांकि दोषी ने मौके पर ही जुर्माना भर दिया।
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कोर्ट में चले अभियोग के अनुसार बरवाला थाना में 19 दिसंबर 2012 को केस दर्ज हुआ था। बरवाला के वार्ड 18 में रहने वाले प्यारेलाल ने शिकायत दी थी कि उसकी बेटी संतोष की पति शीशपाल व सास ने मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगाकर हत्या कर दी।
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शिकायत में उसने बताया था कि उसे संतोष के मरने से दस दिन पहले सूचना मिली थी कि उसकी बेटी जल गई। बेटी के पति और सास उससे अक्सर मारपीट करते थे।

सूचना के बाद वह उससे मिलने के लिए बरवाला सामान्य अस्पताल पहुंचा। वहां से उसे हिसार रेफर कर दिया गया था। जब वह हिसार पहुंचा तो डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालात को देखते हुए रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया।

प्यारेलाल ने शिकायत में बताया था कि घटना से तीन दिन पहले ही उसकी दोनाें बेटियां सोना व निर्मला उसे ससुराल छोड़कर आईं थी। पुलिस ने आरंभ में इस मामले में हत्या प्रयास का केस दर्ज किया था।

संतोष की मौत होने पर हत्या का केस दर्ज कर लिया गया।

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