{"_id":"6ac69a73de2b2ca03004be4d","slug":"case-registered-against-six-people-including-a-lawyer-for-executing-a-fraudulent-property-registration-by-falsely-claiming-a-person-who-died-56-years-ago-was-alive-hisar-news-c-21-hsr1020-968268-2026-10-08","type":"story","status":"publish","title_hn":"Hisar News: 56 साल पहले मृत व्यक्ति को जिंदा बताकर कराई फर्जी रजिस्ट्री, वकील समेत 6 पर केस","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Hisar News: 56 साल पहले मृत व्यक्ति को जिंदा बताकर कराई फर्जी रजिस्ट्री, वकील समेत 6 पर केस
विज्ञापन
आदमपुर। गांव सदलपुर में 56 साल पहले मृत हो चुके जमीन के मूल मालिक पोला राम को जीवित दर्शाकर फर्जी आधार कार्ड तैयार करने और उसके नाम से जमीन की बैनामा रजिस्ट्री कराने का मामला सामने आया है। आरोपियों ने सब-रजिस्ट्रार कार्यालय आदमपुर में पोला राम की जगह एक अज्ञात व्यक्ति खड़ा कर करीब एक कनाल चार मरला जमीन की रजिस्ट्री करवा ली।
15 साल से जमीन पर काबिज व्यक्ति की शिकायत के बाद मामला सामने आया। तहसीलदार की रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद आदमपुर थाना पुलिस ने अधिवक्ता समेत छह आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।
गांव सदलपुर निवासी शिकायतकर्ता राकेश कुमार ने बताया कि जमीन के मूल मालिक पोला राम पुत्र किसतुरा वर्ष 1928 में गांव सदलपुर आए थे और उनकी मृत्यु वर्ष 1970 में हो चुकी है। पोला राम के नाम दर्ज खेवट नंबर 3361 की एक कनाल चार मरला जमीन पर उनका पिछले 15 वर्षों से कब्जा है।
विज्ञापन
आरोप है कि नामजद आरोपियों ने साजिश के तहत मृत पोला राम की जगह एक अज्ञात व्यक्ति को सब-रजिस्ट्रार के समक्ष खड़ा किया। फर्जी आधार कार्ड के जरिए 15 अप्रैल 2026 को बैनामा रजिस्ट्री संख्या 98 करवा ली गई। इसके बाद आरोपियों ने खेत में लगे पेड़ उखाड़ दिए और बाड़ तोड़ दी। विरोध करने पर शिकायतकर्ता के साथ गाली-गलौज की और धमकी भी दी।
शिकायत मिलने पर सब-रजिस्ट्रार एवं तहसीलदार रामनिवास भादू ने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर उनके बयान दर्ज किए। इसके बाद मामले की जांच आदमपुर थाना पुलिस को भेजी गई। जांच अधिकारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि जांच में सामने आया कि आरोपियों ने फर्जी पोला राम को खड़ा कर धोखाधड़ी से अशोक कुमार के नाम रजिस्ट्री और इंतकाल संख्या 12393 दर्ज करवा लिया था।
जांच में जालसाजी, जाली दस्तावेज तैयार करने और आपराधिक साजिश की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने रणसिंह, सुंदर, संदीप (अधिवक्ता), संजय, अशोक और बलवीर के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है।
विज्ञापन
15 साल से जमीन पर काबिज व्यक्ति की शिकायत के बाद मामला सामने आया। तहसीलदार की रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद आदमपुर थाना पुलिस ने अधिवक्ता समेत छह आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।
विज्ञापन
गांव सदलपुर निवासी शिकायतकर्ता राकेश कुमार ने बताया कि जमीन के मूल मालिक पोला राम पुत्र किसतुरा वर्ष 1928 में गांव सदलपुर आए थे और उनकी मृत्यु वर्ष 1970 में हो चुकी है। पोला राम के नाम दर्ज खेवट नंबर 3361 की एक कनाल चार मरला जमीन पर उनका पिछले 15 वर्षों से कब्जा है।
विज्ञापन
आरोप है कि नामजद आरोपियों ने साजिश के तहत मृत पोला राम की जगह एक अज्ञात व्यक्ति को सब-रजिस्ट्रार के समक्ष खड़ा किया। फर्जी आधार कार्ड के जरिए 15 अप्रैल 2026 को बैनामा रजिस्ट्री संख्या 98 करवा ली गई। इसके बाद आरोपियों ने खेत में लगे पेड़ उखाड़ दिए और बाड़ तोड़ दी। विरोध करने पर शिकायतकर्ता के साथ गाली-गलौज की और धमकी भी दी।
शिकायत मिलने पर सब-रजिस्ट्रार एवं तहसीलदार रामनिवास भादू ने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर उनके बयान दर्ज किए। इसके बाद मामले की जांच आदमपुर थाना पुलिस को भेजी गई। जांच अधिकारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि जांच में सामने आया कि आरोपियों ने फर्जी पोला राम को खड़ा कर धोखाधड़ी से अशोक कुमार के नाम रजिस्ट्री और इंतकाल संख्या 12393 दर्ज करवा लिया था।
जांच में जालसाजी, जाली दस्तावेज तैयार करने और आपराधिक साजिश की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने रणसिंह, सुंदर, संदीप (अधिवक्ता), संजय, अशोक और बलवीर के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है।