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Hisar News: खेत में बुलाकर लोहे की रॉड से किया हमला, दोषी को 5 साल की सजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 18 Jan 2026 01:20 AM IST
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Called to the farm and attacked with an iron rod, the culprit got 5 years imprisonment
हिसार। रुपये के लेनदेन के विवाद के लिए चचेरे भाई पर लोहे की रॉड से जानलेवा हमला करने के दो साल पुराने मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनुदीप कौर भट्ठी की अदालत ने शनिवार को स्याहड़वा गांव निवासी प्रवीण को दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा सुनाई है। वहीं दोषी पर 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
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इस मामले में आजाद नगर थाना ने 14 दिसंबर 2023 को स्याहड़वा गांव निवासी कुलदीप की शिकायत पर उसके ताऊ के बेटे प्रवीण व ताई उर्मिला के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। पुलिस को दी शिकायत में कुलदीप ने बताया कि उसने प्रवीण को कुछ राशि उधार दी थी जिसको उसने वापस नहीं दी। 13 दिसंबर 2023 को प्रवीण ने उसको फोन कर कहा कि उसके पास वापस देने के लिए रुपये नहीं है, इसलिए उसके खेत में रखा हुआ हेरो ले जाओ। इसके बाद वह ट्रैक्टर लेकर प्रवीण के खेत में गया तो वहां पर प्रवीण की मां उर्मिला ने उसको हेरो ले जाने से मना कर दिया।
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इसी दौरान प्रवीण खेत में आया और उसने भी हेरो ले जाने से मना कर दिया। जब उसे कहा कि फिर उसको खेत में किसलिए बुलाया है। इस बात को लेकर दोनों की कहासुनी हो गई और प्रवीण ने लोहे की रॉड से उसके सिर पर हमला कर दिया। इसके बाद उसकी ताई ने भी लाठी से उस पर हमला किया। इसके बाद सूचना मिलने पर उसका भाई संदीप खेत में आया और उसको अस्पताल में दाखिल करवाया। आजाद नगर थाना पुलिस ने इस मामले में धारा 307 सहित अन्य धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। अदालत ने शनिवार को प्रवीण को 5 साल की सजा सुनाई है।
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