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Hindi News ›   Haryana ›   Hisar News ›   Applications for unemployment allowance can be submitted from the 1st; the window will remain open until the 30th.

Hisar News: बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन 1 से, 30 तक मिलेगा मौका

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 30 Oct 2026 01:10 AM IST
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Applications for unemployment allowance can be submitted from the 1st; the window will remain open until the 30th.
हिसार। प्रदेश सरकार की सामान्य बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत वित्त वर्ष 2026-27 के लिए ऑनलाइन आवेदन 1 नवंबर से शुरू होंगे। पात्र युवा 30 नवंबर 2026 तक आवेदन कर सकेंगे। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
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मंडल रोजगार अधिकारी पंकज ने युवाओं से पात्रता शर्तें जांचकर समय रहते आवेदन करने की अपील की है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत 12वीं पास और दो वर्षीय प्रमाणपत्र या डिप्लोमा धारकों को 1,200 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। स्नातक या उससे अधिक शैक्षणिक योग्यता और तीन वर्षीय डिप्लोमा धारक पात्र युवाओं को 2,000 रुपये प्रतिमाह भत्ता मिलेगा।
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पात्र युवा हरियाणा रोजगार विभाग की वेबसाइट hrex.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन से पहले सभी जरूरी दस्तावेज तैयार रखने और पात्रता शर्तों की जांच करने की सलाह दी गई है।
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योजना की प्रमुख शर्तें
-आवेदक हरियाणा का मूल निवासी और आयु 21 से 35 वर्ष होनी चाहिए।
-1 नवंबर 2026 तक राज्य के रोजगार कार्यालय में लगातार कम से कम तीन वर्ष का पंजीकरण जरूरी है।
-आवेदक किसी शिक्षण संस्थान में विद्यार्थी या प्रशिक्षु न हो। वह स्वरोजगार में संलग्न और सक्षम युवा योजना का लाभार्थी भी नहीं होना चाहिए।
-सभी स्रोतों से वार्षिक पारिवारिक आय तीन लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
-परिवार के पास 10 लाख रुपये से अधिक मूल्य की रिहायशी या वाणिज्यिक संपत्ति अथवा दो हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए।

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज :
-परिवार पहचान पत्र और आधार कार्ड
-आधार से जुड़ी बैंक पासबुक
-शैक्षणिक योग्यता प्रमाणपत्र
-निवास प्रमाणपत्र और जाति प्रमाणपत्र
-राजस्व अधिकारी से सत्यापित संपत्ति संबंधी शपथपत्र
-स्व-घोषणा पत्र
-विवाहित महिला आवेदकों के लिए ससुराल पक्ष का राशन कार्ड
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