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सेक्टर-15 की कोठी में घुसकर महिला से छीनाझपटी करने वाला दोषी करार
Updated Thu, 17 Aug 2017 01:32 AM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
हिसार।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया की अदालत ने सेक्टर-15 के एक मकान में घुसकर महिला का पर्स छीनने पर कैमरी रोड की उमेद विहार कॉलोनी के विकास को दोषी करार दिया है। अदालत उसे वीरवार को सजा सुनाएगी।
कोर्ट कांप्लेक्स चौकी पुलिस ने इस संबंध में 28 दिसंबर 2016 को केस दर्ज किया था। अभियोग के अनुसार सेक्टर-15 निवासी महिला संतोष घटना वाली रात साढे़ नौ बजे खाना खाने के बाद घर के लॉन में घूम रही थी। तभी विकास कोठी के अंदर घुसकर पर्स छीनकर फरार हो गया था। महिला ने पुलिस को बयान दिए थे कि पर्स में 2000 रुपये और आधार कार्ड था। वारदात करने वाले लड़का उसने पहचान लिया है। वह उमेद विहार कॉलोनी का विकास है। उसने कुछ महीने पहले उनकी कोठी में रंग-रोगन किया था। सिविल लाइन पुलिस ने छीनाझपटी का केस दर्ज कर आरोपी विकास को गिरफ्तार किया था। अदालत ने मुकदमे की सुनवाई के बाद उसे छीनाझपटी का दोषी माना है। अदालत उसे वीरवार को सजा सुनाएगी।
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हिसार।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया की अदालत ने सेक्टर-15 के एक मकान में घुसकर महिला का पर्स छीनने पर कैमरी रोड की उमेद विहार कॉलोनी के विकास को दोषी करार दिया है। अदालत उसे वीरवार को सजा सुनाएगी।
कोर्ट कांप्लेक्स चौकी पुलिस ने इस संबंध में 28 दिसंबर 2016 को केस दर्ज किया था। अभियोग के अनुसार सेक्टर-15 निवासी महिला संतोष घटना वाली रात साढे़ नौ बजे खाना खाने के बाद घर के लॉन में घूम रही थी। तभी विकास कोठी के अंदर घुसकर पर्स छीनकर फरार हो गया था। महिला ने पुलिस को बयान दिए थे कि पर्स में 2000 रुपये और आधार कार्ड था। वारदात करने वाले लड़का उसने पहचान लिया है। वह उमेद विहार कॉलोनी का विकास है। उसने कुछ महीने पहले उनकी कोठी में रंग-रोगन किया था। सिविल लाइन पुलिस ने छीनाझपटी का केस दर्ज कर आरोपी विकास को गिरफ्तार किया था। अदालत ने मुकदमे की सुनवाई के बाद उसे छीनाझपटी का दोषी माना है। अदालत उसे वीरवार को सजा सुनाएगी।
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