फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Hisar News ›   वकीलों ने पूछा, हम पर जीसटी लगेगा या नहीं, सीए ने कहा आपको नहीं देना

वकीलों ने पूछा, हम पर जीसटी लगेगा या नहीं, सीए ने कहा आपको नहीं देना

Sun, 16 Jul 2017 01:07 AM IST
Updated Sun, 16 Jul 2017 01:07 AM IST
विज्ञापन
वकीलों ने पूछा, हम पर जीसटी लगेगा या नहीं, सीए ने कहा आपको नहीं देना
अमर उजाला ब्यूरो
विज्ञापन

हिसार।
बार एसोसिएशन की ओर से कराए गए सेमिनार में सीए रामनिवास अग्रवाल और चरखी दादरी के डीईटीसी मेजर जगजीत सिंह ने वकीलों को जीएसटी का महत्व समझाया। इन एक्सपर्ट ने वकीलों के सवालों के जवाब भी दिए। वकीलों ने पूछा कि हम पर जीएसटी लगेगा या नहीं। सीए रामनिवास अग्रवाल ने कहा कि वकीलों पर जीसटी नहीं आएगा। बार एसोसिएशन की ओर से शनिवार को जीएसटी पर सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 150 वकील शामिल हुए।
सीए रामनिवास अग्रवाल ने वकीलों को कहा कि हमें जागरूक होना चाहिए। पता होना चाहिए कि किस वस्तु पर कितना जीएसटी लगेगा। इसके लिए केंद्र सरकार की अधिसूचना अपलोड कर सकते हैं। उपभोक्ता को हर एक सामान की खरीद का बिल जरूर लेना चाहिए। जीएसटी लागू होने से काफी फायदे होंगे। चरखी दादरी के डीईटीसी मेजर जगजीत सिंह ने वकीलों को बताया कि एक देश एक पेंशन की तरह एक देश एक टैक्स को लागू किया गया है। अब दूसरे राज्यों में तस्करी बंद हो जाएंगी। टैक्स की चोरी पर भी लगाम लग जा जाएगी। लोगों को पता ही नहीं होता कि कितने टैक्स चुका रहे हैं। अब सीधे तौर पर एक ही टैक्स अदा करना होगा। इस मौके पर वकीलों ने पूछा कि बताएं कि वकीलों पर जीएसटी लगेगा या नहीं। जिस पर एक्सपर्ट ने बताया कि अभी जीएसटी को लेकर जल्द ही फाइनल हो जाएगा। इस बारे में याचिका दायर की गई है, जिस पर 18 जुलाई को सुनवाई होनी है।
विज्ञापन

20 लाख से अधिक की आय पर जीएसटी लगेगा
बार के पूर्व सचिव अमित सैनी ने एग्रीकल्चर सेक्टर में जीएसटी लगने का सवाल पूछा। जिस पर एक्सपर्ट ने बताया कि 20 लाख से अधिक की आय पर जीएसटी लगेगा। एडवोकेट दलीप जाखड़ ने कहा कि अन्य देशों में जीएसटी की एक दर है तो इंडिया में दर अलग क्यों। जीएसटी एक होना चाहिए था। इस पर एक्सपर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से काफी मंथन के बाद दरें तय की हैं, जिसमें गरीब आदमी को ध्यान में रखकर कुछ सामान में टैक्स दर कम हैं। इस मौके पर बार के प्रधान ओमप्रकाश कोहली, बार के सचिव मनप्रीत सिरसवा सहित अन्य जीएसटी के एक्सपर्ट का आभार जताया। करीब एक घंटा चले सेमिनार में 15 मिनट तक सवालों के जवाब भी दिए गए।
विज्ञापन
विज्ञापन

एक्सपर्ट ने कहा आम आदमी को फायदा
सीएम रामनिवास अग्रवाल ने बताया कि जीएसटी से ट्रांसपोर्ट को फायदा होगा। जीएसटी के बाद अब जगह-जगह चुंगी टैक्स नहीं होगा। इससे किराया भाड़ा कम हो जाएगा। एजुकेशन, अस्पताल चिकित्सा सुविधा, अनाज ढुलाई पर टैक्स नहीं होगा। रेडीमेड गारमेंट्स पर पहले भी टैक्स होता था।

फोटो 43 से 44....
-बार एसोसिएशन की ओर से जीएसटी पर सेमिनार का आयोजन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed