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हत्या के प्रयास के तीन दोषियों को 5 साल का कठोर कारावास
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हिसार। एडीजे वेद प्रकाश सिरोही की अदालत ने वीरवार को हत्या के प्रयास के मामले में सुनवाई की। इस दौरान दोषी भैणी बादशाहपुर निवासी अजय उर्फ टिंकू, पनिहार निवासी अजय उर्फ बच्ची, खारिया निवासी निशांत को 5 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। इसके अलावा 12 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना न भरने पर 6 माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
भैणी बादशाहपुर निवासी सुुरेंद्र सिंह ने उकलाना थाना में 24 नवंबर 2015 को दी शिकायत में बताया था कि वह बाइक पर बरवाला से घर जा रहा था। पुुरानी माइनर के पास पहुंचा तो एक सफेद रंग की कार ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। गांव के बस अड्डे पर कार सवार एक युवक ने उसे मारने की नीयत से दो फायर किए थे। पुलिस ने घायल के बयान पर तीन आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया था।
किस धारा में कितनी सजा
धारा सजा जुुर्माना अतिरिक्त
307/34 5 साल आरआई 10 हजार रुपये 6 माह
341/34 एक माह 00 00
भैणी बादशाहुपर निवासी अजय उर्फ टिंकू को 25 आर्म्स एक्ट में 2 साल की कठोर कारावास, 2 हजार जुुर्माना, जुर्माना नहीं भरने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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भैणी बादशाहपुर निवासी सुुरेंद्र सिंह ने उकलाना थाना में 24 नवंबर 2015 को दी शिकायत में बताया था कि वह बाइक पर बरवाला से घर जा रहा था। पुुरानी माइनर के पास पहुंचा तो एक सफेद रंग की कार ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। गांव के बस अड्डे पर कार सवार एक युवक ने उसे मारने की नीयत से दो फायर किए थे। पुलिस ने घायल के बयान पर तीन आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया था।
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किस धारा में कितनी सजा
धारा सजा जुुर्माना अतिरिक्त
307/34 5 साल आरआई 10 हजार रुपये 6 माह
341/34 एक माह 00 00
भैणी बादशाहुपर निवासी अजय उर्फ टिंकू को 25 आर्म्स एक्ट में 2 साल की कठोर कारावास, 2 हजार जुुर्माना, जुर्माना नहीं भरने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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